पहलू खान केस: सौंपी गई SIT रिपोर्ट, सरकार करेगी हाईकोर्ट में अपील

राजस्थान के पहलू खान मॉब लिंचिंग मामले में सरकार को SIT रिपोर्ट सौंप दी गई है. डीजीपी ने विस्तृत अध्ययन के बाद ये रिपोर्ट सरकार को सौंपी है. वहीं अब लापरवाह पुलिस अधिकारियों की भूमिका की जांच विजिलेंस शाखा करेगी. विजिलेंस शाखा की रिपोर्ट के मुताबिक ही पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी. वहीं अब रिपोर्ट के आधार पर सरकार हाईकोर्ट में अपील करेगी.

Advertisement
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (क्रेडिट-IANS) राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (क्रेडिट-IANS)

aajtak.in

  • जयपुर,
  • 20 सितंबर 2019,
  • अपडेटेड 9:58 PM IST

राजस्थान के पहलू खान मॉब लिंचिंग मामले में सरकार को SIT रिपोर्ट सौंप दी गई है. डीजीपी ने विस्तृत अध्ययन के बाद ये रिपोर्ट सरकार को सौंपी है. वहीं अब लापरवाह पुलिस अधिकारियों की भूमिका की जांच विजिलेंस शाखा करेगी. विजिलेंस शाखा की रिपोर्ट के मुताबिक ही पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी. वहीं अब रिपोर्ट के आधार पर सरकार हाईकोर्ट में अपील करेगी.

Advertisement

इससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहलू खान मामले की जांच में खामियों के लिए वसुंधरा राजे सरकार को जिम्मेदार ठहराया था. साथ ही कहा था कि उनकी सरकार ने मामले की फिर से जांच के लिए एसआईटी गठित की. गहलोत ने कहा कि बीजेपी सरकार ने पहलू खान मामले में चार जांच अधिकारी बदले थे. इस दौरान गहलोत ने यह भी बताया कि हम हाल ही में भीड़ हिंसा के खिलाफ राजस्थान में एक कानून लाए हैं. राजस्थान ऐसा कानून लाने वाला मणिपुर के बाद दूसरा राज्य है.

सीएम गहलोत ने कहा था कि कांग्रेस सरकार ने संगीन मामलों की त्वरित प्रभावी जांच सुनिश्चित करने के लिए जघन्य मामला निगरानी यूनिट भी बनाने का निर्णय लिया है, जो अवर महानिदेशक (अपराध) की देखरेख में काम करेगी. उन्होंने कहा था कि अलवर की अदालत ने पहलू खान मामले के आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया गया था.

Advertisement

गहलोत ने बताया कि पहलू खान की हत्या की सूचना एक अप्रैल 2017 को मिली थी, जबकि प्राथमिकी 16 घंटे बाद दर्ज की गई थी और शव की चिकित्सीय जांच चार दिन बाद की गई थी. आरोपियों की गिरफ्तारी में कोई मुस्तैदी नहीं दिखाई गई थी.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement