पाकिस्तानी संसदीय समिति हिंदू विवाह कानून को मंजूर करने में नाकाम

पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को अपने विवाह का पंजीकरण करवाने के लिए अभी और इंतजार करना होगा. सोमवार को सांसदों ने देश के पहले हिंदू विवाह कानून को अंतिम मंजूरी देने का फैसला 13 जुलाई तक के लिए टाल दिया है.

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aajtak.in

  • इस्लामाबाद,
  • 06 जुलाई 2015,
  • अपडेटेड 12:05 AM IST

पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को अपने विवाह का पंजीकरण करवाने के लिए अभी और इंतजार करना होगा. सोमवार को सांसदों ने देश के पहले हिंदू विवाह कानून को अंतिम मंजूरी देने का फैसला 13 जुलाई तक के लिए टाल दिया है.

पाकिस्तान की कुल आबादी में हिंदुओं की जनसंख्या 1.6 फीसदी है. यह समुदाय 1947 में देश की स्थापना होने के बाद से एक विवाह कानून के लिए संघर्ष कर रहा है. ऐसे किसी कानून के अभाव में पाकिस्तान में हिंदू विवाह को न तो कानूनी मान्यता मिल सकती है ना ही पंजीकरण हो सकता है. हिंदू विवाहों के पंजीकरण को औपचारिक करने के कानून पर चर्चा करने और उन्हें अंतिम रूप देने के लिए चौधरी मुहम्मद बशीर विर्क की अध्यक्षता में विधि, न्याय और मानवाधिकार मामलों पर नेशनल असेंबली की स्थाई समिति की इस्लामाबाद में बैठक हुई.

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मंजूरी की उम्मीद
एक अधिकारी ने बताया कि समिति ने मंजूरी 13 जुलाई तक के लिए टाल दी, जब हिंदू विवाह विधेयक 2015 और हिंदू विवाह अधिनियम 2014 के आखिरी मसौदे को मंजूरी दिए जाने की उम्मीद है. 2014 के विधेयक को पिछले साल संसद में विपक्षी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के रमेश लाल और सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज (पीएमएल-एन) के दर्शन ने संयुक्त रूप से पेश किया था.

एक अलग लेकिन ऐसा ही एक सरकारी विधेयक हिंदू विवाह विधेयक 2015 विधि मंत्री परवेज राशिद ने इस साल मार्च में संसद के पटल पर रखा था. ये दोनों विधेयक पाकिस्तानी हिंदुओं के विवाह के पंजीकरण के लिए नियमों को निर्धारित करेंगे.

-इनपुट भाषा से

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