उमर अब्दुल्ला ने मांगा तलाक, करना चाहते हैं दूसरी शादी

उमर ने इस आधार पर तलाक मांगा कि उनकी शादी इस हद तक टूट चुकी है कि अब पायल के साथ वापस रह पाना संभव नहीं है. न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति दीपा शर्मा की पीठ ने पायल को नोटिस जारी किया और कहा कि वह सुनवाई की अगली तारीख 23 अप्रैल से पहले जवाब दायर करें.

Advertisement
उमर अब्दुल्ला और पायल अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला और पायल अब्दुल्ला

वरुण शैलेश

  • नई दिल्ली,
  • 01 मार्च 2018,
  • अपडेटेड 9:12 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की याचिका पर उनसे अलग रह रहीं उनकी पत्नी पायल अब्दुल्ला को आज नोटिस जारी किया और जवाब मांगा. अब्दुल्ला ने याचिका में कहा कि वह तलाक चाहते हैं और दूसरी शादी करना चाहते हैं.

उमर ने इस आधार पर तलाक मांगा कि उनकी शादी इस हद तक टूट चुकी है कि अब पायल के साथ वापस रह पाना संभव नहीं है. न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति दीपा शर्मा की पीठ ने पायल को नोटिस जारी किया और कहा कि वह सुनवाई की अगली तारीख 23 अप्रैल से पहले जवाब दायर करें.

Advertisement

कोर्ट ने मामले में जल्द सुनवाई करने के उमर के आवेदन पर भी पायल से जवाब मांगा. उमर की वकील मालविका राजकोटिया ने दावा किया कि अदालत ने इससे पहले की तारीख पर दोनों पक्षों से पूछा था कि क्या वे फिर से शादी करना चाहते हैं. इस पर पायल ने उमर की मंशा पर सकारात्मक जवाब दिया था.

उमर का तलाक मांगने का आवेदन उस याचिका के साथ आया है, जिसमें उन्होंने तलाक मांगने का अपना आवेदन खारिज किए जाने के निचली अदालत के 30 अगस्त 2016 के आदेश को चुनौती दी है.

पूर्व मुख्यमंत्री ने तर्क दिया है कि उनकी शादी इस हद तक टूट चुकी है कि अब वापस साथ रह पाना संभव नहीं है. निचली अदालत ने कहा था कि उमर यह साबित करने में विफल रहे हैं कि उनकी शादी इस हद तक टूट चुकी है कि अब वापस साथ रहना संभव नहीं है. 2007 से उन्हें दांपत्य संबंधों का सुख नहीं मिला है.

Advertisement

कोर्ट ने यह भी कहा था कि उमर 'क्रूरता' या 'छोड़कर चले जाने' के अपने दावे साबित करने में भी विफल रहे हैं, जो उन्होंने तलाक के लिए आधार बताए थे.

उमर और पायल की शादी एक सितंबर 1994 को हुई थी और वे 2009 से अलग रह रहे हैं. दंपति के दो बेटे हैं, जो अपनी मां के साथ रह रहे हैं.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement