कोड़ा को न दी जाए जमानत: सीबीआई

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बुधवार को सीबीआई की विशेष अदालत में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को जमानत न देनें की मांग की है. दरअसल मधु कोड़ा को कुछ सरकारी कर्मचारियों के साथ कोयला आवंटन को लेकर विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड के पक्ष में साजिश करते पाया गया था.

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मधु कोड़ा मधु कोड़ा

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 18 फरवरी 2015,
  • अपडेटेड 5:21 PM IST

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बुधवार को सीबीआई की विशेष अदालत में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को जमानत न देने की मांग की है. दरअसल मधु कोड़ा को कुछ सरकारी कर्मचारियों के साथ कोयला आवंटन को लेकर विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड के पक्ष में साजिश करते पाया गया था.

विशेष न्यायाधीश भरत पराशर की अदालत में जांच एजेंसी ने कहा कि कोड़ा, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव अशोक कुमार बसु, और पूर्व कोयला सचिव हरीश चंद्र गुप्ता को कोयला ब्लॉक के आवंटन में विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड के पक्ष में साजिश की है, इसलिए सीबीआई ने इन्हें जमानत न देकर जेल भेजने का आग्रह किया है.

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सीबीआई ने कहा कि गुप्ता ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को गुमराह करते हुए कहा था कि यह अनुशंसा मौजूदा मानकों पर खरा उतरते हुए की गई है. कोड़ा ने अदालत से कहा कि वह जांच में सहयोग कर रहे हैं, लिहाजा उन्हें जमानत दी जानी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि वे हर तय तिथि पर सुनवाई के लिए अदालत में पेश होंगे. हालांकि अदालत ने बुधवार को दोपहर 3 बजे फैसला सुनाने को कहा है.

आरोपी समन जारी होने के बाद अदालत में पेश हुए थे. विनी आयरन एंड स्टील के निदेशक वैभव तुल्स्यान, चार्टर्ड अकाउंटेंट नवीन कुमार तुल्स्यान, दो सरकारी कर्मचारी बसंत कुमार भट्टाचार्य और बिपिन बिहारी सिंह और कथित मध्यस्थ विजय जोशी को भी समन जारी किया गया था. धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं.

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-इनपुट IANS

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