सुप्रीम कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले में एक याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि मामले में कोई निर्देश देने की जरूरत नहीं है. याचिका वकील एम एल शर्मा की थी.
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई इस जनहित याचिका में मांग की गई थी कि अगस्ता वेस्टलैंड मामले में सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, अहमद पटेल और अन्य के खिलाफ एफआईआर और एसआईटी की मांग की थी.
कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा की जांच चल रही है और इस साल के अंत तक इस मामले में चार्जशीट दायर हो जाएगी, इसलिए कोर्ट को इस मामले में ऐसे निर्देश की जरूरत नहीं.
कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा की अगर उन्हें लगता है की जांच नहीं हो रही और कुछ नए तथ्य सामने आते हैं तो वो वापसअदालत आ सकते हैं.
प्रियंका झा / अहमद अजीम