दिल्ली में घटते लिंगानुपात पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, सरकार को दिए निर्देश

दिल्ली में घटते लिंगानुपात पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लिंगानुपात में बढ़ोतरी न होना ज्वलंत मुद्दा है, इसके बाद भी जमीनी स्तर पर कुछ नहीं हुआ.

Advertisement
सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 16 अप्रैल 2015,
  • अपडेटेड 11:05 PM IST

दिल्ली में घटते लिंगानुपात पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लिंगानुपात में बढ़ोतरी न होना ज्वलंत मुद्दा है, इसके बाद भी जमीनी स्तर पर कुछ नहीं हुआ.

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के हलफनामे पर भी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इसमें दी गई जानकारी अधूरी है. कोर्ट ने कहा कि PNDT एक्ट कई साल पहले बना था, फिर भी लिंगानुपात में कमी यह बताती है कि कानून को ठीक ढंग से लागू नहीं किया गया. यह बच्ची के प्रति अपमान को दर्शाता है.

Advertisement

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की सभी निचली अदालत को निर्देश दिया कि PNDT एक्ट से संबंधि‍त सभी मामलों का निपटारा 30 सितंबर, 2015 से पहले किया जाए. साथ ही इस बाबत दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एक सर्कुलर जारी करें.

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से संबंधि‍त विभाग से कहा है कि वह ई-मेल सिस्टम शुरू करे, जिसमें लोग अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें और यह बता सकें कि कहां-कहां लिंग परीक्षण हो रहा है.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement