मैगी नूडल्स को नहीं मिली किसी तरह की क्लीन चिट: FSSAI

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने बुधवार को कहा कि उसने नेस्ले के प्रतिबंधित मैगी नूडल्स को किसी तरह की ‘क्लीन चिट’ नहीं दी है. नियामक ने उसकी दो अनुबंधित लैबओं से मैगी को क्लीन चिट दिए जाने वाली खबरों को भी खारिज किया है और कहा है कि इन परीक्षणों में कमियां हैं.

Advertisement
symbolic image symbolic image

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 05 अगस्त 2015,
  • अपडेटेड 11:53 PM IST

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने बुधवार को कहा कि उसने नेस्ले के प्रतिबंधित मैगी नूडल्स को किसी तरह की ‘क्लीन चिट’ नहीं दी है. नियामक ने उसकी दो अनुबंधित लैबओं से मैगी को क्लीन चिट दिए जाने वाली खबरों को भी खारिज किया है और कहा है कि इन परीक्षणों में कमियां हैं.

एफएसएसएआई ने कहा कि गोवा की खाद्य और दवा लैब के साथ-साथ सीएफटीआरआई, मैसूर के निष्कर्ष को जांच में विसंगतियों के आधार पर निरस्त कर दिया गया है.इसके अलावा मैगी नूडल्स को ब्रिटेन व सिंगापुर में क्लीन चिट पर संदेह जताते हुए कहा कि स्विस फूड कंपनी ने विदेशी परीक्षण रिपोर्टों को उसके साथ साझा नहीं किया है.

Advertisement

गोवा की लैब रिपोर्ट नहीं मानी जाएगी
गोवा की लैब के निष्कर्ष को खारिज करते हुए एफएसएसएआई ने कहा कि इस लैब में खाद्य विश्लेषकों ने गलती से सीसे की अनुमति योग्य सीमा को 10 पार्ट्स पर मिलियन मान लिया जबकि अधिकतम अनुमति योग्य सीमा प्रति दस लाख 2.5 अंश ही है. इसी नमूने पर सीएफटीआरआई की रिपोर्ट पर एफएसएसएआई ने कहा कि मैसूर की लैब में नूडल्स का प्रतिबंधित एमएसजी के लिए परीक्षण नहीं किया गया.

नेस्ले ने नहीं दिया नोटिस का जवाब
गोवा और मैसूर की लैबओं द्वारा मैगी के नमूने को सुरक्षित बताने संबंधी रिपोर्ट पर नियामक ने कहा, 'सबसे पहली बात यह है कि एफएसएसएआई ने मैगी नूडल्स के सुरक्षित होने के संबंध में कोई क्लीनचिट नहीं दी है.' एफएसएसएआई ने स्पष्ट किया कि गोवा के नमूने के परीक्षण नतीजों का 5 जून, 2015 के आदेश पर कोई असर नहीं पड़ेगा. नेस्ले ने 5 जून को जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं दिया है.

Advertisement

- इनपुट भाषा

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement