निठारी कांड: पांच मामलों में पंढेर को जमानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को निठारी कांड से जुड़े पांच नाबालिग लड़कियों के अपहरण, बलात्कार और हत्या से संबंधित मामलों में आरोपी मोनिंदर सिंह पंढेर को जमानत दे दी.

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aajtak.in

  • इलाहाबाद,
  • 04 अगस्त 2014,
  • अपडेटेड 12:16 AM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को निठारी कांड से जुड़े पांच नाबालिग लड़कियों के अपहरण, बलात्कार और हत्या से संबंधित मामलों में आरोपी मोनिंदर सिंह पंढेर को जमानत दे दी.

नोएडा का कारोबारी पंढेर निठारी कांड के सिलसिले में बीते सात साल से जेल में बंद है और इन मामलों में उसका नौकर सुरेंद्र कोली सहआरोपी है. जस्टिस भारत ने पंढेर को पायल, पिंकी, अंजलि, मधु और एक अन्य नाबालिग द्वारा दायर मामलों में जमानत दे दी. पंढेर को भले ही जमानत मिल गई हो लेकिन उनके जेल से बाहर आने की संभावना नहीं है क्योंकि उसके खिलाफ हत्या के कम से कम आठ अन्य मामले अब भी लंबित हैं.

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जस्टिस ने एक अलग लेकिन लगभग समान आदेश में कहा कि पंढेर को संबंधित कोर्ट की संतुष्टि पर निजी मुचलके तथा दो समान राशि की बड़ी जमानतों पर रिहा किया जाए. हालांकि कोर्ट ने उन्हें सुनवाई की तारीखों पर निचली अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया और अगर उन्हें अनुपस्थित रहना है तो उन्हें पहले से अनुमति लेनी पड़ेगी.

कोर्ट ने कहा कि अगर पंढेर ने अपना पासपोर्ट नहीं जमा किया है तो उन्हें इसे जमा करना है और किसी शर्त का उल्लंघन करने की स्थिति में, निचली अदालत जमानत निरस्त कर सकती है. अदालत का नजरिया था कि याचिकाकर्ता को अनिश्चितकाल के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता. वह जेल में सात साल से अधिक समय गुजार चुका हैं और उसे लगभग समान तथ्यों और समान परिस्थितियों के आधार पर शुरू हुए लगभग समान मामलों में बरी किया जा चुका है.

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