दिल्ली: बिना रजिस्ट्रेशन चल रही प्लेसमेंट एजेंसियों के खिलाफ NGO ने HC में लगाई याचिका

याचिका में कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि लेबर कमिश्नर को आठ हफ्ते के भीतर दिल्ली की सभी प्लेसमेंट एजेंसी रजिटर्ड करने का आदेश दिया जाए. दिल्ली एनसीआर में बिना रजिस्ट्रेशन प्लेसमेंट एजेंसी की तादाद सैकड़ों में है और अक्सर कम उम्र की लड़कियों को दिल्ली लाकर बिना उनका वेरिफिकेशन किए काम पर लगा दिया जाता है.

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NGO 'बचपन बचाओ आंदोलन' ने दायर की याचिका NGO 'बचपन बचाओ आंदोलन' ने दायर की याचिका

परमीता शर्मा / पूनम शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 12 मई 2018,
  • अपडेटेड 3:53 AM IST

2014 में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश देने के बावजूद राजधानी में अभी भी प्लेसमेंट एजेंसी बिना रजिट्रेशन के चल रहीं हैं. ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसके तहत जिम्मेदार अधिकारियों पर दिल्ली हाईकोर्ट की अवमानना के तहत कार्रवाई की जाने की मांग की गई है. इस याचिका पर कोर्ट में जल्द सुनवाई होगी. ये याचिका एनजीओ 'बचपन बचाओ आंदोलन' की तरफ से दायर की गई है. याचिकाकर्ता का दावा है कि बिना रजिट्रेशन चल रहीं इन एजेंसियों के चलते राजधानी में बच्चों की तस्करी की घटनाओं में इजाफा हुआ है.

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याचिका में कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि लेबर कमिश्नर को आठ हफ्ते के भीतर दिल्ली की सभी प्लेसमेंट एजेंसी रजिटर्ड करने का आदेश दिया जाए. दिल्ली एनसीआर में बिना रजिस्ट्रेशन प्लेसमेंट एजेंसी की तादाद सैकड़ों में है और अक्सर कम उम्र की लड़कियों को दिल्ली लाकर बिना उनका वेरिफिकेशन किए काम पर लगा दिया जाता है.

कई बार उनके यौन शोषण की घटनाएं भी सामने आईं हैं. कई बार उन्हें दिल्ली में बेचकर दूसरी जगह भेज दिया जाता है और कई बार देखा गया है कि पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड से उनका अपहरण करके दिल्ली लाया जाता है.और यहां पर काम पर तो लगा दिया जाता है, लेकिन काम करने का कोई पैसा उन्हें नहीं दिया जाता है. मुमकिन है हाइकोर्ट इस पर सुनवाई कर इस समस्या को हल करने के लिए कोई रास्ता निकाले.

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