दिल्ली पुलिस के अफसरों को ACB में नियुक्त करना अवैध: मुकेश मीणा

दिल्ली में एंटी-करप्शन ब्यूरो (एसीबी) में अधिकारियों की नियुक्ति पर जारी विवाद अब तेज हो सकता है. एसीबी में दूसरे प्रदेशों से अधिकारी नियुक्त करने को लेकर ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मुकेश कुमार मीणा ने उपराज्यपाल (एलजी) नजीब जंग को चिट्ठी लिखी है.

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Mukesh Meena Mukesh Meena

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 12 जून 2015,
  • अपडेटेड 11:53 PM IST

दिल्ली में एंटी-करप्शन ब्यूरो (एसीबी) में अधिकारियों की नियुक्ति पर जारी विवाद अब तेज हो सकता है. एसीबी में दूसरे प्रदेशों से अधिकारी नियुक्त करने को लेकर ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मुकेश कुमार मीणा ने उपराज्यपाल (एलजी) नजीब जंग को चिट्ठी लिखी है.

मीणा ने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को एसीबी में नियुक्त करने पर सवाल उठाए हैं. अब मीणा ने उपराज्यपाल को चिट्ठी में इंडियन पुलिस एक्ट 1888 का हवाला देते हुए लिखा है कि किसी राज्य के पुलिस अधिकारी को दूसरे राज्य में भेजने की शक्ति केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास होती है. गौरतलब है कि मीणा को एलजी ने एसीबी में नियुक्त किया था, लेकिन केजरीवाल सरकार ने उन्हें पदभार लेने से रोक दिया था.

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उन्होंने लिखा, 'मैंने गृह मंत्रालय से जानकारी मांगी है कि क्या एसीबी में दूसरे कैडर के पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर के आदेश दिए गए हैं? और नहीं तो क्या गृह मंत्रालय इस पर विचार कर रही है? और अगर ऐसे आदेश गृह मंत्रालय ने नहीं दिए तो यह इंडियन पुलिस एक्ट 1888 का सीधा उल्लंघन है. एसीबी में खाली पड़े पदों को भरने के लिए दिल्ली पुलिस से सात इंस्पेक्टर की पोस्टिंग कर दी गई है.'

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