नाबालिग बेटी की पीट-पीट कर की थी हत्या, मां-बाप को मिली उम्रकैद

उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में अदालत ने नाबालिग बेटी की हत्या का जुर्म साबित हो जाने पर मंगलवार को पिता और सौतेली मां को उम्रकैद की सजा सुनाई. इसके साथ ही दोनों दोषियों पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. दोषी दंपति घटना के बाद से ही जेल में हैं.

Advertisement
उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में कोर्ट का फैसला उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में कोर्ट का फैसला

मुकेश कुमार

  • लखनऊ,
  • 01 नवंबर 2017,
  • अपडेटेड 3:06 PM IST

उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में अदालत ने नाबालिग बेटी की हत्या का जुर्म साबित हो जाने पर मंगलवार को पिता और सौतेली मां को उम्रकैद की सजा सुनाई. इसके साथ ही दोनों दोषियों पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. दोषी दंपति घटना के बाद से ही जेल में हैं.

जिला शासकीय अधिवक्ता मनोज यादव ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश भूपेंद्र सहाय की अदालत ने मंगलवार को रामऔतार निषाद और उसकी दूसरी पत्नी (मृतका की सौतेली मां) सुधा निवासी गजपुरवा थाना जसपुरा को बेटी संगीता (15) की हत्या का दोषी पाया था.

Advertisement

इसके बाद दोनों को मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनाई और दोनों पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. मृतका संगीता के नाना रामखेलावन निवासी नांदादेव ने 21 सितंबर, 2013 को जसपुरा थाने में दर्ज कराई प्राथमिकी में दामाद और उसकी दूसरी पत्नी पर आरोप लगाया था.

उनका कहना था कि उनकी बेटी छिद्दी की मौत के बाद दामाद रामऔतार ने सुधा से दूसरी शादी कर ली थी. उसकी बेटी से एक लड़की संगीता और दो बेटे महेंद्र (12) व शैलेंद्र (10) थे. घटना की रात रामऔतार और सुधा ने नातिन संगीता को डंडों से पीट कर मार डाला.

इस घटना के चश्मदीद गवाह मृतका के दोनों नाबालिग भाइयों ने अदालत में गवाही दी. इस गवाही के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इस सजा के ऐलान पर मृतिका के नाना ने कहा कि उनकी बेटी की आत्मा को अब शांति मिलेगी.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement