ट्रैफिक नियम तोड़ने पर मिलेगी कड़ी सजा, रोड सेफ्टी बिल को कैबिनेट की हरी झंडी

कैबिनेट ने रोड सेफ्टी बिल को मंजूरी दे दी है. इसके तहत ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माने का प्रावधान है. सरकार संसद के मौजूदा सत्र में इस बिल को पास कराने की कोशिश करेगी.

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ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों की खैर नहीं ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों की खैर नहीं

स्‍वपनल सोनल

  • नई दिल्ली,
  • 03 अगस्त 2016,
  • अपडेटेड 8:31 AM IST

ड्राइविंग और सड़क सुरक्षा के नियम और कड़े किए जाएंगे. केंद्र सरकार ने मोटर वाहन अधि‍नियम में संशोधन को हरी झंडी दे दी है. पीएम मोदी की अगुवाई में बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया गया.

कैबिनेट ने रोड सेफ्टी बिल को मंजूरी दे दी है. इसके तहत ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माने का प्रावधान है. सरकार संसद के मौजूदा सत्र में इस बिल को पास कराने की कोशिश करेगी.

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नए बिल में जुवेनाइल ड्राइविंग, शराब पीकर गाड़ी चलाने या बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर कड़ी सजा का प्रावधान है.

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