दिल्ली में स्कूलों की सुरक्षा के लिए MCD ने जारी की गाइडलाइंस

गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल के भीतर हुए हादसे के बाद दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं. इसके मद्देनजर अब साउथ एमसीडी ने स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के गाइडलाइंस जारी किए हैं. 

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दिल्ली स्कूल दिल्ली स्कूल

विष्णु नारायण / रवीश पाल सिंह

  • नई दिल्ली,
  • 20 सितंबर 2017,
  • अपडेटेड 2:27 PM IST

गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल के भीतर हुए हादसे के बाद दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं. इसके मद्देनजर अब साउथ एमसीडी ने स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के गाइडलाइंस जारी किए हैं.  

मंगलवार को साउथ दिल्ली की मेयर, कमिश्नर और नेता सदन के बीच हुई बैठक के बाद गाइडलाइंस जारी की गई हैं. उसके मुताबिक अब सभी निगम स्कूलों की सुरक्षा ऑडिट करवाएंगे. इसके अलावा स्कूल में काम करने वाले सभी कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन करवाना भी जरूरी होगा.

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इसके साथ ही स्कूलों में बच्चों से मिलने वालों के लिए समय तय होगा. इसके लिए एक रजिस्टर रखा जाएगा. वहीं विद्यार्थियों पर निगाह रखने के लिए मुख्य द्वार पर एक कर्मी भी तैनात किया जाएगा.

गाइडलाइंस के मुताबिक एनजीओ की ओर से मिड-डे मील के लिए भेजे गए कर्मियों के चरित्र और व्यवहार की पुष्टि पुलिस से करानी होगी. इनको आईडी कार्ड जारी करना अनिवार्य होगा. अब स्कूल के नोटिस बोर्ड पर पुलिस कंट्रोल रूम , स्थानीय पुलिस थाने और बीट अधिकारी का नाम और फोन नंबर लिखना अनिवार्य होगा.

गाइडलाइंस में शौचालय के इस्तेमाल पर भी नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. स्कूल के शौचालयों में समुचित प्रकाश व्यवस्था का इंतजाम हो. टीचर ये सुनिश्चित करें कि स्टूडेंट अकेला शौचालय न जाए और उसके साथ एक क्लासमेट जरूर हो. वहीं लड़कियों के शौचालयों का इस्तेमाल केवल लड़कियां और महिला कर्मचारी ही कर सकेंगी. नर्सरी कक्षा का बच्चा अगर शौचालय जाना चाहता है तो उसके साथ नर्सरी आया को भी जाना होगा.

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स्कूल की बाउंड्री वॉल की ऊचांई सुरक्षा नियमों के अनुसार की जाएगी और टीचर सुनिश्चित करेंगे कि स्टूडेंट कक्षा से अधिक समय तक बाहर न रहें. मेयर के मुताबिक नियमों का पालन ना होने पर या ढील बरतने पर प्रधानाचार्यों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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