मणिपुर: वन मंत्री अयोग्यता मामले में SC ने स्पीकर को दी 4 हफ्ते की मोहलत

देश में चुने हुए प्रतिनिधियों की अयोग्यता से जुड़े मामले की बढ़ोतरी पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि ऐसे मामलों के जल्द निपटारे के लिए ट्रिब्यूनल का गठन किया जाना चाहिए.

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सुप्रीम कोर्ट (फोटो-ललित मोहन जोशी) सुप्रीम कोर्ट (फोटो-ललित मोहन जोशी)

संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 21 जनवरी 2020,
  • अपडेटेड 12:57 PM IST

  • अयोग्यता मामले में 4 हफ्ते में फैसला लें स्पीकर: SC
  • तुरंत फैसला लेने के लिए ट्रिब्यूनल बनाया जाएः SC

मणिपुर के वन मंत्री टी श्यामकुमार की अयोग्यता के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार को अपना फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा के स्पीकर को कहा कि वो अयोग्यता पर चार हफ्ते में फैसला लें.

सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्यता मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर स्पीकर चार हफ्ते में फैसला नहीं लेते हैं तो याचिकाकर्ता फिर सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं.

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कांग्रेस विधायकों फजुर्रहीम और के. मेघचंद्र ने मंत्री को अयोग्य ठहराए जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. वन मंत्री श्यामकुमार कांग्रेस के टिकट पर 11वीं मणिपुर विधानसभा के लिए चुने गए थे, लेकिन उन्होंने बाद में पक्ष बदल लिया और वो बीजेपी में शामिल हो गए और मंत्री बन गए.

अयोग्य ठहराए जाएं मंत्रीः कांग्रेस

कांग्रेसी विधायकों ने मांग की कि 10वीं अनुसूची के तहत वन मंत्री श्यामकुमार को अयोग्य ठहराया जाए. अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह समय है कि संसद इस पर विचार करे कि सदस्यों की अयोग्यता का काम स्पीकर के पास रहे, जो एक पार्टी से संबंध रखता है या फिर लोकतंत्र का कार्य समुचित चलता रहे. इसके लिए अयोग्यता पर तुरंत फैसला लेने के लिए रिटायर्ड जजों या अन्य का ट्रिब्यूनल बनाया जाए.

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मणिपुर से अलावा कई ऐसे केस हुए हैं जिसमें स्पीकर ने जानबूझकर विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेने में देरी की जिससे सरकार का अस्तित्व बना रहे या फिर गिरने न पाए.

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