बहन के ब्वॉयफ्रेंड की हत्या करने वाले भाई को उम्रकैद

दिल्ली की एक अदालत ने बहन के लापता होने के बाद उसके ब्वॉयफ्रेंड की हत्या किए जाने के जुर्म में एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार ने कहा कि आरोपी का बर्ताव उसके गुस्सैल और क्रूर स्वभाव को दर्शाता है.

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जज ने कहा- आरोपी का बर्ताव उसके गुस्सैल और क्रूर स्वभाव को दर्शाता है. जज ने कहा- आरोपी का बर्ताव उसके गुस्सैल और क्रूर स्वभाव को दर्शाता है.

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 02 अक्टूबर 2015,
  • अपडेटेड 12:10 PM IST

दिल्ली की एक अदालत ने बहन के लापता होने के बाद उसके ब्वॉयफ्रेंड की हत्या किए जाने के जुर्म में एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार ने कहा कि आरोपी का बर्ताव उसके गुस्सैल और क्रूर स्वभाव को दर्शाता है.

अदालत ने कहा कि सारी हत्याएं नृशंस एवं क्रूर होती हैं. वर्तमान मामले में कोई संदेह नहीं है कि अभियुक्त ने संबंधित व्यक्ति की नृशंस एवं अमानवीय तरीके से हत्या की है, लेकिन यह मामला दुर्लभ से दुर्लभतम नहीं है, जिसके तहत मौत की सजा का प्रावधान है.

अभियोजन के अनुसार मृतक सोनू की मां ने डाबड़ी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. उसने आरोप लगाया गया था कि चार अप्रैल, 2012 को सुरिंदर उसके घर में घुस आया और उसने उसके बेटे पर ईंट से वार किया. वह उस वक्त सो रहा था. सुरिंदर की बहन कुछ दिनों से गायब थी.

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