मालेगांव ब्लास्ट केस में SC का बड़ा फैसला, कर्नल पुरोहित को मिली जमानत

इससे पहले इसी साल 25 अप्रैल को बॉम्बे हाई कोर्ट ने ले. कर्नल श्रीकांत पुरोहित की जमानत याचिक रद्द कर दी थी. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी दी गई थी. वहीं ब्लास्ट की दूसरी आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी.

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कर्नल पुरोहित को मिली अंतरिम जमानत कर्नल पुरोहित को मिली अंतरिम जमानत

संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 21 अगस्त 2017,
  • अपडेटेड 12:45 PM IST

मालेगांव ब्लास्ट केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. कोर्ट ने आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित को अंतरिम जमानत दे दी है. कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द करने की अपील ठुकराते हुए ये फैसला दिया. कर्नल पुरोहित पर हमले की साजिश का आरोप है.

इससे पहले इसी साल 25 अप्रैल को बॉम्बे हाई कोर्ट ने कर्नल पुरोहित की जमानत याचिक रद्द कर दी थी. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी दी गई थी. वहीं ब्लास्ट की दूसरी आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी.

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इस मामले की जांच पहले एटीएस के पास थी, जिसके बाद जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपी गई. एनआईए ने साध्वी प्रज्ञा को क्लीन चिट दी थी, जबकि कर्नल पुरोहित की बेल का विरोध किया था. एनआईए का मानना है कि जो आरोप पुरोहित के खिलाफ हैं वो गंभीर प्रकृति के हैं. एनआईए का मानना है कि कर्नल पुरोहित को बेल मिलने का ये सही समय नहीं है.

साल 2008 में हुआ मालेगांव ब्लास्ट

बता दें कि 29 सितंबर, 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए ब्लास्ट में 6 लोग मारे गए थे, जबकि 79 लोग गंभीर रुप से घायल हुए थे. इस मामले में दायर की गई चार्जशीट में 14 आरोपियों के नाम थे. ब्लास्ट के लिए आरडीएक्‍स देने और साजिश रचने के आरोप में साध्वी प्रज्ञा और कर्नल प्रसाद पुरोहित को गिरफ्तार कर लिया गया था.

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