महाराष्ट्र कैबिनेट ने मंजूर किया डांस बार बिल, कल विधानसभा में होगा पेश

महाराष्ट्र कैबिनेट ने डांस बार बिल को मंजूरी दे दी है और मंगलवार को ये बिल विधानसभा में पेश किया जा सकता है. मसौदे में शामिल हो सकते हैं ये 13 मुद्दे.

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सबा नाज़

  • मुंबई,
  • 11 अप्रैल 2016,
  • अपडेटेड 4:23 PM IST

महाराष्ट्र कैबिनेट ने डांस बार बिल को मंजूरी दे दी है और मंगलवार को ये बिल विधानसभा में पेश किया जा सकता है. मसौदे में शामिल हो सकते हैं ये 13 मुद्दे.

1. बार बालाओं पर पैसे लुटाने वाले या फिर उन्हें छूने की कोशिश करने वाले ग्राहकों पर 50 हजार का जुर्माना या 6 महीने की जेल या दोनों सजा हो सकती है.

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2. बार बालाओं का उत्पीड़न करने पर 10 लाख का जुर्माना या 3 साल की सजा या फिर दोनों हो सकते हैं.

3. डांसबार में शराब, मादक पदार्थों के सेवन पर पाबंदी का प्रस्ताव.

4. किसी भी ग्राहक को डांस फ्लोर पर जाने की इजाजत नहीं होगी.

5. बारबाला और ग्राहक के बीच में 5 फिट की दूरी होना अनिवार्य होगा.

6. डांसबार के गेट और डांस फ्लोर पर सीसीटीवी लगाना अनिवार्य होगा.

7. कोई भी बारबाला 21 साल से कम उम्र की नहीं होगी.

8. बार बालाओं के साथ बार मालिक को बॉन्ड साइन करना होगा. इस बॉन्ड में बारबालाओं की सैलरी, उनके पीएफ सहित अन्य सुविधायें देनी होगी.

9. काम करने वाली सभी बार बालाओं का रिकॉर्ड रखना होगा, बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिये बार बालाओं की हाजिरी का रिकॉर्ड रखना होगा.

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10. महिला सिक्युरिटी गार्ड, महिला वेटर को भी नियुक्त करना होगा.

11. शाम 6 बजे से रात 11.30 बजे तक ही खुलेेंगे डांसबार.

12. शैक्षणिक संस्थानों और धार्मिक स्थलों से डांसबार की दूरी एक किलोमीटर होना जरूरी.

13. डांसबार के सीसीटीवी फुटेज को भी 30 दिनों तक संभाल कर रखना होगा.

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