मध्य प्रदेश: कोर्ट में स्टाफ के जींस और टी-शर्ट पहनने पर लगी रोक

मध्य प्रदेश के जबलपुर उच्च न्यायालय सहित दो खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर के कर्मचारी अब जींस-टी शर्ट और भड़कीले रंगों के कपड़े पहनकर न्यायालय नहीं आ सकेंगे. उच्च न्यायालय ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को शालीन वेशभूषा (ड्रेस) में कार्यालय आने के निर्देश दिए हैं.

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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में कर्मचारियों के जींस-टी शर्ट पहनने पर रोक मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में कर्मचारियों के जींस-टी शर्ट पहनने पर रोक

सबा नाज़

  • भोपाल,
  • 22 अक्टूबर 2015,
  • अपडेटेड 11:30 AM IST

मध्य प्रदेश के जबलपुर उच्च न्यायालय सहित दो खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर के कर्मचारी अब जींस-टी शर्ट और भड़कीले रंगों के कपड़े पहनकर न्यायालय नहीं आ सकेंगे. उच्च न्यायालय ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को शालीन वेशभूषा (ड्रेस) में कार्यालय आने के निर्देश दिए हैं.

उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल वेद प्रकाश की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि कुछ कर्मचारी विभिन्न रंगों और बनावट की वेशभूषा में आते हैं जो उच्च न्यायालय की गरिमा के अनुरूप नहीं होते हैं. लिहाजा उच्च न्यायालय जबलपुर और दोनों खंडपीठ इंदौर व ग्वालियर के समस्त काडर के अधिकारी व कर्मचारी कार्यालयीन शिष्टाचार बनाए रखने के लिए सादगीपूर्ण वेशभूषा में कार्यालय में आएं तथा जींस-टी शर्ट, भड़कीले रंगों वाली वेशभूषा में उपस्थित न हों. साथ ही साधारण रंगों के वस्त्रों और सादगीपूर्ण वेशभूषा में ही कार्यालय में उपस्थित हों.

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वेद प्रकाश की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि न्यायालय में पदस्थ कर्मचारी (निजी सचिव, निजी सहायक, शीघ्र लेखक और रीडर) काले पेंट, सफेद शर्ट, काले कोट व टाई में कार्यालय आएं. इन निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

-इनपुट IANS

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