बकरीद पर मध्य प्रदेश सरकार की गाइडलाइन, सार्वजनिक जगहों पर नहीं दी जा सकती कुर्बानी

मध्य प्रदेश सरकार की गाइडलाइन के तहत बकरीद पर सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी देने पर रोक लगा दी गई है. ऐसे में बकरीद के मौके पर सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी नहीं दी जा सकती है.

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नमाज अदा करते लोग (फोटो- पीटीआई) नमाज अदा करते लोग (फोटो- पीटीआई)

हेमेंद्र शर्मा

  • भोपाल,
  • 24 जुलाई 2020,
  • अपडेटेड 12:33 AM IST

  • बकरीद पर दी जाती है जानवरों की कुर्बानी
  • कुर्बानी को लेकर सरकार की गाइडलाइन जारी

कोरोना वायरस के बढ़ते संकट के बीच मुसलमानों के खास त्योहार ईद-उल-अजहा यानी बकरीद 1 अगस्त को मनाई जाएगी. मुस्लिम समुदाय के जरिए इस मौके पर जानवरों की कुर्बानी दी जाती है. वहीं अब मध्य प्रदेश सरकार ने कुर्बानी को लेकर गाइडलाइन जारी की है.

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कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच बकरीद के मौके पर जानवरों की कुर्बानी को लेकर मध्य सरकार ने गाइडलाइन जारी की है. गाइडलाइन के मुताबिक कुर्बानी केवल निजी जगहों पर ही दी जा सकती है. साथ ही कुर्बानी के दौरान पांच से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते है.

यह भी पढ़ें: बकरीद पर लॉकडाउन क्यों? भोपाल में कांग्रेस विधायक ने किया आंदोलन का ऐलान

मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के मुताबिक मध्य प्रदेश सरकार की गाइडलाइन के तहत बकरीद पर सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी देने पर रोक लगा दी गई है. ऐसे में बकरीद के मौके पर सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी नहीं दी जा सकती है. साथ ही गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर कार्रवाई भी की जा सकती है.

भोपाल में लॉकडाउन

बता दें कि मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा है. हर रोज नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो रही है. इसको देखते हुए भोपाल में लॉकडाउन का ऐलान किया गया है. भोपाल में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए 24 जुलाई से 10 दिन का पूर्ण लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया गया है.

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