यूपीः 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती में एकल पीठ के आदेश पर रोक

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर एकल खंडपीठ के आदेश पर रोक लगा दी है.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट (फाइल फोटो) इलाहाबाद हाईकोर्ट (फाइल फोटो)

aajtak.in

  • लखनऊ,
  • 12 जून 2020,
  • अपडेटेड 1:07 PM IST

  • इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने लगाई रोक
  • शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी थी

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर एकल खंडपीठ के आदेश पर रोक लगा दी है. इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 3 जून को उत्तर प्रदेश में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी थी.

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दरअसल, याचिकाकर्ताओं ने सहायक शिक्षकों के घोषित रिजल्ट में कुछ प्रश्नों की सत्यता पर सवाल उठाए थे. इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी.

बता दें कि आदेश जस्टिस आलोक माथुर की बेंच ने दर्जनों याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करके आदेश जारी किया था. हाई कोर्ट ने 1 जून को अपना आदेश सुरक्षित किया था, जिसे 3 जून को सुनाया गया था. कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को विवादित प्रश्नों पर अपनी आपत्ति एक सप्ताह के भीतर राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा था. अब आज हाई कोर्ट ने एकल पीठ के रोक के आदेश पर रोक लगा दी है.

बता दें कि उत्तर प्रदेश में 69000 शिक्षक भर्ती मामला पिछले दो साल से अधर में लटका हुआ है, जिसके चलते हजारों अभ्यर्थियों के सरकारी नौकरी के सपनों पर ग्रहण लगा हुआ है. अभ्यर्थी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं और हर रोज एक मोड़ सामने आ रहा है.

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