करदाताओं को राहत, आधार को पैन से लिंक करने की मियाद 31 दिसंबर तक बढ़ी

पहले ये समय सीमा 31 अगस्त यानी आज की थी और विभाग ने कहा था जब तक आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक नहीं कराया जाता है, तब तक इनकम टैक्स रिटर्न की फाइल प्रॉसेस नहीं होगी.

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आधार को पैन से लिंक करने की मियाद बढ़ी आधार को पैन से लिंक करने की मियाद बढ़ी

विजय रावत

  • नई दिल्‍ली,
  • 31 अगस्त 2017,
  • अपडेटेड 8:32 PM IST

करदाताओं के लिए अच्छी खबर है. आयकर विभाग ने पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने की डेडलाइन चार महीने के लिए बढ़ा दी है यानी अब 31 दिसंबर तक आधार को पैन कार्ड से लिंक कराया जा सकता है. पहले ये समय सीमा 31 अगस्त यानी आज की थी और विभाग ने कहा था जब तक आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक नहीं कराया जाता है, तब तक इनकम टैक्स रिटर्न की फाइल प्रॉसेस नहीं होगी.

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केंद्र सरकार की डेडलाइन के मुताबिक सभी करदाताओं को 31 अगस्त तक अपने आधार और पैन की लिंकिंग को पूरा करा लेना था. यदि कोई करदाता इस अवधि तक अपने पैन और आधार को लिंक कराने में विफल रहा तो वित्त वर्ष 2016-17 के लिए दाखिल उसकी इनकम टैक्स रिटर्न की प्रोसेसिंग नहीं की जानी थी. लेकिन अब सरकार ने इसमें चार महीने की मोहलत दे दी है.

यदि आप 5 अगस्त तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल (ITR) कर चुके हैं लेकिन आधार और पैन की लिंकिंग में सफल नहीं हुए तो उक्त वित्त वर्ष के लिए आपके रिटर्न को तब तक नहीं माना जाएगा, जब तक आप ये लिंकिंग करा नहीं लेते. आपको अब 31 दिसंबर तक ये प्रक्रिया पूरी करनी ही होगी.

 ऐसे लिंक करें आधार और पैन

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आप घर बैठे ही आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं. इसके लिए आपको सबसे पहले खुद को इनकम टैक्‍स इ-फाइलिंग पोर्टल पर रजिस्‍टर करना होगा. अगर आप पहले से ही रजिस्‍टर्ड हैं, तो लॉग इन कर के आप आगे बढ़ सकते हैं. जैसे ही आप खुद को रजिस्‍टर करेंगे या पोर्टल पर लॉग इन करेंगे। प्रोफाइल मेन्‍यू में जाकर लिंक आधार के ऑप्‍शन पर क्लिक करें. नई विंडो में सभी जरूरी डिटेल्‍स एंटर करने के बाद आप 'लिंक आधार' बटन पर क्लिक करें. वैलिडेशन सफल होने के बाद आपका आधार पैन से लिंक हो जाएगा.

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