34,000 करोड़ की एंबी वैली को नीलामी से बचाने की आखिरी कोशिश

याचिका पर विचार किया गया है और अब मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्र न्यायाधीश रंजन गोगोई और ए के सिकरी से संपर्क करेंगे. इसके बाद सुनवाई की तारीख मुकर्र करेंगे.

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सहारा ने अम्बे वैली की नीलामी प्रक्रिया रोकने के लिये सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया सहारा ने अम्बे वैली की नीलामी प्रक्रिया रोकने के लिये सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

राहुल मिश्र

  • नई दिल्ली/ मुंबई,
  • 10 अगस्त 2017,
  • अपडेटेड 9:49 AM IST

सहारा प्रमुख सुब्रत राय ने बंबई उच्च न्यायालय के आधिकारिक परिसमापक द्वारा जारी समूह की 34,000 करोड़ रुपये मूल्य की अम्बे वैली संपत्ति नीलामी प्रक्रिया रोकने के अनुरोध को लेकर उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. न्यायाधीश दीपक मिश्र की अध्यक्षता वाली पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और मुकुल रोहतगी ने तत्काल सुनवाई के लिये अंतरिम याचिका दाखिल की.

याचिका पर विचार किया गया है और अब मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्र न्यायाधीश रंजन गोगोई और ए के सिकरी से संपर्क करेंगे. इसके बाद सुनवाई की तारीख मुकर्र करेंगे.

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6 अप्रैल को मिली थी नीलामी की चेतावनी

विशेष पीठ सेबी-सहारा भुगतान विवाद से संबद्ध मामले की सुनवाई कर रही है. इस पीठ में न्यायाधीश मिश्र, न्यायाधीश गोगोई और न्यायाधीश सिकरी इसमें शामिल हैं. सहारा समूह की ओर से मामले में पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि महाराष्ट्र के पुणे में अम्बे वैली संपत्ति की नीलामी प्रक्रिया को रोकी जाए क्योंकि समूह के पास भुगतान की योजना है.

शीर्ष अदालत ने 25 जुलाई को समस्या में फंसे सहारा प्रमुख से सेबी-सहारा खाते में सात सितंबर 1,500 करोड़ रुपये जमा करने को कहा था. पीठ ने कहा था कि उसके बाद वह पूरा भुगतान के लिये 18 महीने का और समय दिये जाने के अनुरोध पर विचार कर सकती है.

आयकर विभाग ने माना- रिकॉर्ड तेजी से निपटाया सहारा डायरी केस

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एक आरटीआई के जवाब में कमीशन ने माना था कि सहारा मामले को उसने अपने इतिहास में सबसे कम समय में निपटाया है. इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सहारा डायरी को साक्ष्य मानने से इंकार करते हुए जांच कराने के लिए आए पीआईएल को नकार दिया था...और पढ़ें:

 

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