पाकिस्तान: कोर्ट ने कहा- बच्ची के बलात्कारी को 4 बार फांसी पर लटकाओ

फांसी की सजा के अलावा 25 साल जेल की सजा भी सुनाई गई है. साथ ही 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

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5 जनवरी को लापता हुई थी बच्ची 5 जनवरी को लापता हुई थी बच्ची

जावेद अख़्तर

  • लाहौर,
  • 17 फरवरी 2018,
  • अपडेटेड 3:45 PM IST

पाकिस्तान के पंजाब में सात साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या के दिल दहला देने वाले केस में लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. हाई कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए उसे मौत की सजा सुनाई है. कोर्ट ने इस मामले को बेहद संगीन माना और कहा कि बलात्कारी को चार बार मौत की सजा मिलनी चाहिए. कोर्ट ने इस मामले में दो माह के भीतर ही फैसला सुना दिया.

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कसूर शहर की इस घटना पर पूरे पाकिस्तान में गुस्से का ज्वार फूटा था. मासूम बच्ची से बलात्कार और हत्या के आरोप में बच्ची के पड़ोसी इमरान अली को गिरफ्तार किया गया था. जिसके बाद आज लाहौर हाई कोर्ट ने 24 साल के दोषी को फांसी की सजा देने का फैसला सुना दिया.

इस मामले से पाकिस्तान के लोगों ने कई शहरों में प्रदर्शन किया था. इसे पाकिस्तान की निर्भया जैसी घटना कहा जाने लगा. पाकिस्तान के अलावा दुनिया के कई देशों में भी इस घटना की निंदा की गई.

फांसी की सजा के अलावा 25 साल जेल की सजा भी सुनाई गई है. साथ ही 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

बता दें कि पांच जनवरी को बच्ची लापता हो गई थी. उसके माता-पिता सऊदी अरब गए हुए थे और वह अपनी एक रिश्तेदार के साथ रह रही थी. इसके बाद 9 जनवरी को शाहबाज खान रोड के पास कचरे के एक ढेर से उसका शव बरामद किया गया था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि हुई थी.

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