आतंकी हाफिज सईद को लाहौर HC से राहत, कहा- पाक सरकार न करे परेशान

लाहौर हाई कोर्ट ने पाक सरकार को आदेश दिया है कि आतंकवादी हाफिज सईद को परेशान न किया जाए. हाफिज सईद को उसके 'सामाजिक कल्याण से जुड़े कार्यों को' करने दिया जाए.

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हाफिज सईद हाफिज सईद

वरुण शैलेश

  • नई दिल्ली,
  • 06 अप्रैल 2018,
  • अपडेटेड 7:52 AM IST

भारत भले ही सैकड़ों बार कह चुका हो कि मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद ही है, लेकिन पाकिस्तान में उसे 'सामाजिक कार्यकर्ता' ही माना जाता है. लाहौर उच्च न्यायालय के एक आदेश में इसी तरह की बात कही गई है.

असल में, हाई कोर्ट ने पाक सरकार को आदेश दिया है कि आतंकी हाफिज सईद को परेशान न किया जाए. कोर्ट का कहना है कि हाफिज सईद को उसके 'सामाजिक कल्याण से जुड़े कार्यों को' करने दिया जाए.

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पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून की मानें तो गत मंगलवार को लाहौर हाई कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा, 'अगले आदेश तक किसी तरह से परेशान करने वाली नीति न अपनाई जाए.' इसी कोर्ट ने नवंबर में 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को नजरबंदी से आजाद कर दिया था.

गौरतलब है कि कोर्ट का यह आदेश उसी दिन आया जब अमेरिका ने इस आतंकवादी के राजनीतिक संगठन मिल्ली मुस्लिम लीग को प्रतिबंधित करने का ऐलान किया था. इससे दो महीने पहले पाकिस्तान ने अमेरिका के दबाव में हाफिज सईद द्वारा संचालित मदरसों और स्वास्थ्य सुविधाओं पर शिकंजा कसना शुरू किया था.

एक महीने पहले भी खबर आई थी कि आतंकियों की फंडिंग पर निगरानी करने वाली संस्था ने पाकिस्तान को 'ग्रे लिस्ट' में रखने का निर्णय किया है क्योंकि वह टेरर फंडिंग रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रहा है. कोर्ट का यह आदेश सईद के संगठन जमात-उद-दावा द्वारा दायर की गई याचिका पर आया है.

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जमात-उद-दावा कहना था कि सरकार हाफिज सईद के सामाजिक कार्यों में अड़चनें पैदा कर रही है. भारत और अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान सरकार संगठन के जनकल्याण में किए जा रहे कार्यों को रोकने की कोशिश कर रही है. इस याचिका पर कोर्ट ने केंद्र और पाक की पंजाब सरकार से जवाब भी मांगा है.

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