कुलभूषण जाधव से मिले डिप्टी हाई कमिश्नर गौरव अहलूवालिया

भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान सही माहौल में स्वतंत्र, निष्पक्ष, सार्थक और अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस के आदेशों की भावना के अनुरूप कॉन्सुलर एक्सेस में मदद करेगा.

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भारतीय नौसैनिक कुलभूषण जाधव की फाइल फोटो भारतीय नौसैनिक कुलभूषण जाधव की फाइल फोटो

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 02 सितंबर 2019,
  • अपडेटेड 2:27 PM IST

पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को सोमवार को कॉन्सुलर एक्सेस मिला. पाकिस्तान में एक अज्ञात जगह पर भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर गौरव अहलूवालिया ने उनसे मुलाकात की. सुरक्षा कारणों से जगह का खुलासा नहीं किया गया है. खबर लिखे जाने तक जाधव और गौरव अहलूवालिया के बीच मुलाकात जारी है.

इससे पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान सही माहौल में स्वतंत्र, निष्पक्ष, सार्थक और अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस के आदेशों की भावना के अनुरूप कॉन्सुलर एक्सेस में मदद करेगा.

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मीटिंग वाले स्थान की घोषणा नहीं की गई है लेकिन ऐसी संभवना जताई जा रही है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय में बैठक चल रही है. इससे पहले अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के आदेश के बाद पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को कॉन्सुलर एक्सेस देने पर राजी हो गया. हालांकि उसकी ओर से कुछ शर्तें रखी गई हैं जिसने भारत ने ठुकरा दिया. बैठक में आखिरकार क्या हुआ, इसका खुलासा बाद में ही हो पाया.

पाकिस्तान को अभी हाल में आईसीजे ने निर्देश दिया कि वह तुरंत प्रभाव से अनुच्छेद-36 के तहत जाधव को उनके अधिकारों के बारे में सूचित करे और भारतीय राजनयिक पहुंच प्रदान करे और फिर मामले की समीक्षा भी करे.

वियना संधि के अनुच्छेद-36 में कहा गया है कि अगर किसी विदेशी नागरिक को कोई देश अपनी सीमा के अंदर गिरफ्तार करता है तो संबंधित देश के दूतावास को बिना किसी देरी के तुरंत इसकी सूचना देनी पड़ेगी. हिरासत और परीक्षण के दौरान उसे अपने वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों के साथ नियमित परामर्श का अधिकार होना चाहिए.

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