कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए लागू लॉकडाउन के बीच झारखंड हाईकोर्ट का एक दिलचस्प फैसला देखने को मिला है. हाईकोर्ट ने एक शराब तस्कर को इस शर्त पर जमानत दी है कि कोरोना वायरस की महामारी से निपटने के लिए बने पीएम केअर्स फंड में जुर्माने के तौर पर वह 10 हजार रुपये जमा करेगा.
हाईकोर्ट के न्यायाधीश दीपक रोशन की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले पर सुनवाई हुई. इसके बाद उन्होंने जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है. शराब तस्करी के आरोपी नागेश्वर सिंह को बेल इस शर्त पर दी गई है कि वह कोरोना महामारी के लिए बनाए गए पीएम केअर फंड में जुर्माने के 10 हजार रुपये जमा करे.
कोरोना पर फुल कवरेज के लिए यहां क्लिक करें
कोरोना कमांडोज़ का हौसला बढ़ाएं और उन्हें शुक्रिया कहें...
न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालती कार्यवाही पूरी की. जबकि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकारी अधिवक्ता ने अपने-अपने आवास से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को जमानत दी. उन्होंने आरोपी को जुर्माने की राशि के रूप में पीएम केअर्स फंड में 10 हजार रुपये जमा करने का आदेश दिया है.
बहरहाल, स्वास्थ्य मंत्रालय से आज राहत भरी खबर ये आई है कि देश में अब तक सामुदायिक संक्रमण का खतरा नहीं हैं. देश के सभी जिलों में कोरोना की गंभीरता का आकलन करने के बाद 20 अप्रैल से छूट दी जाएगी. आज देश में कोरोना बीमारों की तादाद बढ़कर 11 हजार 933 हो गई जबकि इस बीमारी से 392 लोगों ने अब तक दम तोड़ दिया है. हालांकि हौसला बढ़ाने वाली बात ये है कि एक हजार 344 मरीज ठीक होकर घर भी चले गए हैं.
सत्यजीत कुमार