टैक्स छूट पाने के लिए ITR में दी गलत जानकारी, तो होगी कार्रवाई

आयकर विभाग ने वेतनभोगी कर्मचारियों को इनकम टैक्स रिटर्न सावधानी से भरने की हिदायत दी है. विभाग ने कहा है कि गलत आईटीआर भरने वालों के ख‍िलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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विकास जोशी / राहुल श्रीवास्तव

  • नई दिल्ली,
  • 19 अप्रैल 2018,
  • अपडेटेड 10:37 AM IST

आयकर विभाग ने वेतनभोगी कर्मचारियों को इनकम टैक्स रिटर्न सावधानी से भरने की हिदायत दी है. विभाग ने कहा है कि गलत आईटीआर भरने वालों के ख‍िलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. यही नहीं, ऐसे लोगों के ख‍िलाफ नियोक्ताओं को भी कार्रवाई करने के लिए कहा जाएगा.

विभाग ने यह चेतावनी जारी करते हुए कहा है क‍ि अपने आयकर रिटर्न   में अपनी आय कम और कटौती को बढ़ा-चढ़ाकर न बताएं. अगर आप ये हथकंडे अपनाते हैं, तो आयकर विभाग के पास सही आय का पता लगाने के कई तरीके हैं. ऐसे हथकंडे अपनाकर आप मुसीबत में फंस सकते हैं.

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विभाग के बेंगलुरु स्थित केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) ने इस संबंध में परामर्श जारी कर दिया है. इसमें साफ कहा गया है कि आईटीआर में अगर आाप गलत जानकारी भर कर अवैध लाभ लेने की कोश‍िश कर रहे हैं, तो ऐसा कतई न करें. आयकर विभाग ने कहा है कि ऐसी सलाह देने वाले सलाहकारों के चक्कर में न पड़ें.

विभाग ने बताया है कि जब भी आप रिटर्न में आय कम दिखाकर अवैध लाभ लेने की कोश‍िश करते हैं या फिर कटौती के गलत आंकड़े पेश करते हैं, तो यह कृत्य आयकर कानून की अलग-अलग धाराओं के तहत दंडनीय है. ऐसा मामला सामने आने के बाद आपके ख‍िलाफ कार्रवाई की जा सकती है.

बता दें कि आईटीआर रिटर्न भरने के लिए आपके पास 31 जुलाई तक का वक्त है. इससे पहले बुधवार को आयकर विभाग ने अपने कर्मचारियों को टैक्सपेयर्स के साथ नरमी बरतने का भी आदेश दिया.

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आयकर विभाग ने अपने कर्मचारियों को यह आदेश उन श‍िकायतों के बाद भेजा था, जिनमें कहा आयकर विभाग के अध‍िकारियों के ख‍िलाफ दुर्व्यवहार करने की श‍िकायतें आई थीं.

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