सिविल सर्विस एग्‍जाम: वित्‍तीय स्थिति के अनुसार OBC आरक्षण दे रहा है UPSC

UPSC अब सिविल सर्विस एग्‍जाम्‍स के लिए फाॅर्म भरने वाले छात्रों को वित्‍तीय स्थिति के अनुसार आरक्षण दे रही है. फाॅर्म खंगालने के बाद ही फैसला किया जा रहा है कि छात्र आरक्षण के दायरे में है या नहीं....

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मेधा चावला

  • नई दिल्‍ली,
  • 29 नवंबर 2016,
  • अपडेटेड 12:43 PM IST

सिविल सर्विस एग्‍जाम के फार्म के जरिए जिन छात्रों ने OBC वर्ग के लिए आवेदन किया है, उनके फार्म को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी UPSC जांच रहा है. यह देखने पर कि उसके परिवार की वित्‍तीय स्थिति कैसी है, इसके बाद ही आरक्षण देने या ना देने का फैसला लिया जा रहा है.

दरअसल, कुछ समय पहले NDA सरकार ने रिजरवेशन पॉलिसी में अहम बदलाव किए थे. तब तय किया गया कि OBC रिजरवेशन उन्‍हीं को दिया जाएगा जिनके माता-पिता की तनख्‍वाह सालाना 6 लाख रुपए से कम है. इससे अधिक तनख्‍वाह वालों के बच्‍चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा.

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यह फैसला आने के बाद DoPT ने 20 OBC अभ्‍यर्थियों को रिजरवेशन के अंतर्गत लेने से मना कर दिया है. इन्‍हें क्रीमी लेयर का अभ्‍यर्थी बताया गया है. अब इनमें से कुछ CAT के पास पहुंचे हैं तो कुछ अन्‍य ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है.

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गौरतलब है कि जिन लोगों को रिजरवेशन के अंतर्गत नहीं लिया गया है उनके माता-पिता सरकारी बैंकों, विश्‍वविद्यालयों आदि में कार्यरत हैं. फॉर्म भरने के बाद उनके OBC सर्टिफिकेट को UPSC ने जांचा है. कुछ माह पहले ही DoPT ने एक पत्र भेजकर उनके OBC स्‍टेटस के बारे में सारी जानकारियां पूछी थीं.

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