इमरान की पीआईएल पर कोर्ट ने राज्‍य सरकार से जवाब मांगा

अपने मामा की तरह सामाजिक सरोकारों से जुड़े रहने वाले इमरान खान ने डेढ़ साल पहले एक जनहित याचिका दायर (पीआईएल) की थी जिस पर कोर्ट का आदेश आ गया है.

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आज तक ब्‍यूरो

  • नई दिल्‍ली,
  • 11 फरवरी 2013,
  • अपडेटेड 6:03 PM IST

अपने मामा की तरह सामाजिक सरोकारों से जुड़े रहने वाले इमरान खान ने डेढ़ साल पहले एक जनहित याचिका दायर (पीआईएल) की थी जिस पर कोर्ट का आदेश आ गया है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पीआइएल की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को यह निर्देश दिया है कि वह इमरान खान की इस याचिका का जवाब दे. इमरान इस मामले में प्रगति से बहुत खुश हैं. वे पूरी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं.

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गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार ने शराब पीने की उम्र 21 साल से बढ़ा कर 25 साल कर दी थी तो इमरान ने इस के खिलाफ आवाज उठाई थी. उनका मानना है कि 21 साल का युवा अपना सही और गलत समझता है और उससे यह आजादी होनी चाहिए कि वह सही-गलत में चयन कर सके.

इमरान ने सितंबर 2011 में इसके खिलाफ पीआइएल फाइल की थी. इमरान कहते आए हैं कि वे शराब पीने की वकालत नहीं कर रहे हैं. यहां तक की इमरान खुद शराब नहीं पीते और सब को सलाह भी यह देते हैं कि वे ड्रिंक न करें.

उनका तर्क है कि अगर इस देश में शादी करने की उम्र 21 साल और वोट देने की उम्र 18 साल है जो दोनों ही बहुत जिम्मेदारी वाला काम है तो ड्रिंक करने की उम्र 25 साल क्यों?

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