दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला- खुद को मैनेजमेंट संस्थान नहीं कह सकता है IIPM

दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट (IIPM) को बड़ा झटका लगा है. अदालत ने कहा है कि यह संस्थान MBA, BBA जैसा कोर्स नहीं चला सकता है. कोर्ट ने तो यहां तक कहा कि IIPM खुद को मैनेजमेंट स्कूल, बिजनेस स्कूल या बी-स्कूल भी नहीं कह सकता है. 

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aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 27 सितंबर 2014,
  • अपडेटेड 12:52 AM IST

दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट (IIPM) को बड़ा झटका लगा है. अदालत ने कहा है कि यह संस्थान MBA, BBA जैसा कोर्स नहीं चला सकता है. कोर्ट ने तो यहां तक कहा कि IIPM खुद को मैनेजमेंट स्कूल, बिजनेस स्कूल या बी-स्कूल भी नहीं कह सकता है.  

हाईकोर्ट ने कड़े शब्दों में अपने आदेश में कहा कि संस्थान को अपनी वेबसाइट पर यह बताना होगा कि इसे भारत के किसी भी वैधानिक संस्थान या अथॉरिटी से मान्यता नहीं मिली हुई है.

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इस बारे में संस्थान के प्रमुख अरिंदम चौधरी ने कहा कि IIPM ने कभी भी MBA या BBA कोर्स कराने का दावा नहीं किया है. उन्होंने कहा कि हमने अदालत को पहले ही बता दिया है कि संस्थान मैनेजमेंट कोर्स नहीं कराता है, बल्कि यह प्लानिंग और Entrepreneurship के बारे में पढ़ाता है. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के ताजा आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी.

गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया. याचिका में कहा गया था कि IIPM अपने प्रोस्पेक्ट्स और वेबसाइट पर एमबीए और बीबीए जैसे शब्द ल‍िखकर स्टूडेंट्स को गुमराह कर रहा है.

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