जमानत पर रिहा हनीप्रीत ने कहा- मेरे खिलाफ गलत आरोप लगाए गए

पंचकूला हिंसा मामले की आरोपी प्रियंका तनेजा हनीप्रीत कहा है कि 2017 में हुए दंगों में उसे गलत ढंग से आरोपित किया गया है. हनीप्रीत अपनी तरफ से इसका स्पष्टीकरण दिया है.

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पंचकूला हिंसा मामले की आरोपी हनीप्रीत (फाइल फोटो) पंचकूला हिंसा मामले की आरोपी हनीप्रीत (फाइल फोटो)

मनजीत सहगल

  • पंचकूला,
  • 30 नवंबर 2019,
  • अपडेटेड 10:30 PM IST

  • हनीप्रीत ने कहा गलत ढंग से लगाए गए चार्ज
  • डीपी सिंह को बयान देने के लिए नहीं किया अधिकृत

पंचकूला हिंसा मामले की आरोपी प्रियंका तनेजा हनीप्रीत कहा है कि 2017 में हुए दंगों में उसे गलत ढंग से आरोपित किया गया है. हनीप्रीत अपनी तरफ से इसका स्पष्टीकरण दिया है.

हनीप्रीत ने कहा है कि डेरा सच्चा सौदा के संत डॉक्टर गुरमीत सिंह इंसा ने मुझे धर्म की बेटी बनाया हुआ है. पंचकूला में 2017 में हुए दंगे में एफआईआर नंबर 345 में मुझे गलत तौर पर आरोपित किया गया है. मुझे 6 नवंबर 2019 को रिहा किया गया है.

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इसके साथ ही हनीप्रीत ने साफ किया है कि उसने कभी भी अधिवक्ता डीपी सिंह को अपनी ओर से बयान देने के लिए अधिकृत नहीं किया था.

हनीप्रीत ने कहा कि मैंने कभी भी अधिवक्ता एपी सिंह को अपनी ओर से कोई ब्यान देने के लिए अधिकृत नहीं किया. अगर किसी मीडिया या किसी अदालत या फोरम में उनके द्वारा मेरी ओर से कोई दावा या कोई भी ब्यान दिया जाता है तो वह मेरे निर्देशों और परामर्श के बिना है जो मेरे मुकदमों के डिफेंस को गंभीर रूप से प्रभावित करने के लिए किए जा रहे हैं.

हनीप्रीत ने कहा कि मैं उनके इस आचरण के खिलाफ बार काउंसिल को भी लिखकर निवेदन कर चुकी हूं और इस सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से मैं आम जनता के साथ-साथ सभी प्रशासनिक और न्याययिक अधिकारियों को विनम्र सूचित करना चाहती हूं कि एडवोकेट एपी सिंह मेरी ओर से कोई बयान या कोई भी कार्यवाही करने के लिए अधिकृत नहीं हैं. अतीत में उनके द्वारा किए गए किसी भी दावे या बयान को मैं दृढ़ता से खारिज करती हूं.

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