गृहमंत्रालय ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि देश में मौजूद कुल शत्रु संपत्ति में से 31 शत्रु संपत्तियों का उपयोग केंद्रीय सुरक्षा बल अपने सरकारी कामकाज को लेकर कर रही है. इसके साथ ही जिन लोगों ने शत्रु संपत्तियों पर अतिक्रमण करा हुआ है उन लोगों के खिलाफ गृह मंत्रालय सर्वेक्षण कर रहा है.
केंद्रीय सुरक्षा बल के द्वारा उपयोग में कुल 31 संपत्तियों में से 12 केंद्रीय औघोगिक सुरक्षा बल (CISF), 7 NSG, 6 CRPF, 4 SSB और 2 NDRF इस्तेमाल कर रही है.
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने शत्रु संपत्ति से संबंधित 50 साल पुराने कानूनों में संशोधन वाले अध्यादेश को चौथी बार लागू किया है. जिसमें युद्ध के बाद पाकिस्तान और चीन जा चुके लोगों द्वारा छोड़ी गई संपत्ति पर उत्तराधिकार शामिल है.
सरकार के द्वारा 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद 1968 में शत्रु संपत्ति कानून लागू किया गया था. जो इस तरह की संपत्तियों को नियमित करता है और संरक्षक की शक्तियों को सूचीबद्ध करता है. एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने ‘शत्रु संपत्ति चौथा अध्यादेश 2016’ को मंजूरी दे दी, जिसे बाद में अधिसूचित किया गया. पहला अध्यादेश एक जनवरी को जारी किया गया था और दूसरा अध्यादेश दो अप्रैल को जारी किया गया वहीं राष्ट्रपति ने तीसरा अध्यादेश 31 मई को लागू किया था.
जितेंद्र बहादुर सिंह