दिल्लीः मैक्सफोर्ट के सरकारी टेकओवर पर HC ने लगाई रोक

मैक्सफोर्ट स्कूल को टेक ओवर करने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है. मंगलवार को सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने फिलहाल सोमवार तक के लिए ये अंतरिम राहत दी है.

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केशव कुमार / पूनम शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 03 अगस्त 2016,
  • अपडेटेड 9:56 PM IST

मैक्सफोर्ट स्कूल को टेक ओवर करने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है. मंगलवार को सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने फिलहाल सोमवार तक के लिए ये अंतरिम राहत दी है. सोमवार को ही इस मामले में दोबारा सुनवाई होगी.

स्कूल कैंपस की सील जगहों को खोलने का आदेश
साथ ही हाई कोर्ट ने स्कूल परिसर की उन तीन जगहों पर लगी सील खोलने का आदेश दिया. जिसे दिल्ली सरकार ने बुधवार को ही लगाया है. स्कूल पर आर्थिक अनियमितताओं का आरोप है. स्कूल पर EWS कैटेगरी के बच्चों को एडमिशन न देने और टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट पर टीचर्स रखने का भी आरोप है.

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एलजी ने टेकओवर की इजाजत दी थी
हाल ही में उपराज्यपाल नजीब जंग ने दिल्ली सरकार को स्कूल को टेक ओवर करने की इजाजत दे दी थी. इसके बाद दिल्ली सरकार ने स्कूल को सील करना शुरू कर दिया था. करीब 4 महीने पहले ही दिल्ली सरकार ने कहा था कि इस प्राइवेट स्कूल की गड़बड़ियों को देखते हुए सरकार इसे टेक ओवर करेगी.

केजरीवाल सरकार की तरफ से ये किसी प्राइवेट स्कूल को टेक ओवर करने की ये पहला मामला है. मैक्सफोर्ट स्कूल की पीतमपुरा और एक रोहिणी में दो ब्रांच है.

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