नोटबंदी को लेकर याचिका पर HC ने कहा- SC में लंबित है मामला, 8 दिसंबर को होगी सुनवाई

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकार ने बैंको को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि ATM खुले रहे और लोग पैसे निकाल सके, लेकिन बैंको ने ATM को ताला लगा रखा है.

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8 दिसंबर को होगी सुनवाई 8 दिसंबर को होगी सुनवाई

पूनम शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 22 नवंबर 2016,
  • अपडेटेड 1:21 PM IST

नोटबंदी के विरोध में और एटीएम से पैसे निकालने मे लोगों को लेकर आ रही परेशानी को लेकर लगायी गई दो याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान कहा कि सुप्रीम कोर्ट मे पहले ही ये मामला लंबित है और हम कुछ वक्त इंतजार करना चाहते है. केंद्र सरकार ने कहा कि हमारी ट्रांसफर अर्जी सुप्रीम कोर्ट में है, हाईकोर्ट ने अब सुनवाई के लिए 8 दिसंबर की तारीख दी है.

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सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकार ने बैंको को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि ATM खुले रहे और लोग पैसे निकाल सके, लेकिन बैंको ने ATM को ताला लगा रखा है.

याचिका मे आरबीआई एक्ट की धारा 24 (2) के तहत सरकार ने नए नोटों को जारी करने का नोटिफिकेशन जारी किया है, जो असंवैधानिक है. इस धारा के तहत सिर्फ सरकार नोटबंदी का फैसला ले सकती है, नए नोट जारी करने का नहीं.

2000 का नोट जारी करना असंवैधानिक

नए नोट जारी करने के लिए सरकार को आरबीआई एक्ट की धारा 24 (1) के तहत नोटिफिकेशन करना अनिवार्य है. याचिका में कहा गया है कि सरकार का दो हजार के नोट को जारी करना असंवैधानिक है, क्योंकि ये सीधे तौर पर आरबीआई एक्ट का उल्लंघन है.

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याचिका मे ये भी मांग की गई है कि अगर खुद सरकार पेट्रोल पंप, केंद्रीय भंडार जैसी जगहों पर 500 और 1000 के नोट ले रही है तो फिर सरकार खुद काले धन को लोगों से खुद स्वीकार कर रही है. अगर सरकार 8 नवंबर की घोषणा के बाद जब खुद ये नोट ले सकती है तो फिर इसे बाकी जगहों पर भी (प्राइवेट सेक्टर) चलाने की इजाजत सरकार को आम लोगों की देनी चाहिए.

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