चेंजिंग रूम में हिडन कैमरा मिला तो रद्द होगा लाइसेंस: HC

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा है कि अगर किसी दुकान या मॉल के चेंजिंग रूम में कैमरा मिला तो उसके खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे.

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aajtak.in

  • मुंबई,
  • 17 जून 2015,
  • अपडेटेड 1:12 PM IST

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा है कि अगर किसी दुकान या मॉल के चेंजिंग रूम में कैमरा मिला तो उसके खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे.

लाइसेेंस होंगे रद्द
कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि ऐसे मामलों में गंभीर कदम उठाए जाएं और ऐसी दुकानों का लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाए. जस्टिस एन एच पाटिल और एस बी शुक्रे ने जनहित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान ये फैसला दिया.

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...और संवेदनशील हो पुलिस
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से ये भी कहा है कि महिलाओं की शिकायतों के मामले में पुलिस को और संवेदनशीलता बरतने को कहे. कोर्ट ने कहा है कि 'पुलिस को संवदनशील बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जाए.' ये फैसला रोड और यातायात पर सफर करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के संदर्भ में दिया गया है.

गौरतलब है कि केन्द्रीय शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी ने गोवा में स्थित फैब इंडिया शोरूम में हिडन कैमरा होने की शिकायत दर्ज की थी. इस मामले में कड़ी कार्रवाई की गई और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया. तबसे हिडन कैमरा का ये मामला सुर्खियों में बना हुआ है.

 

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