अगर आप उत्तर प्रदेश में उर्दू टीचर की निकली 3500 वैकेंसी में आवेदन करने की सोच रहे हैं तो सरकार की ओर से जारी नोटिस में सबसे अहम बात को जरूर पढ़ लें. शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जारी नोटिस में कहा गया है कि अगर आप एक से ज्यादा पत्नी हैं तो आप राज्य में उर्दू शिक्षक नहीं बन सकते.
यह नोटिस उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी किया गया है. इसमें सूचना में यह भी कहा गया है कि महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से शादी है जिसकी दो पत्नियां हैं और जीवित हैं, वह भी इस पद के लिए अपात्र ही होगी.
नोटिस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि यह मुसलमानों के अधिकारों का उल्लंघन है. शिक्षा विभाग से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि यह निर्देश सिर्फ उर्दू शिक्षकों के लिए ही नहीं है बल्कि उन सभी के लिए है जो शिक्षक बनने में रुचि रखते हैं.
उनका कहना है कि हमारे धर्म में चार विवाह को अनुमति है. इस आदेश का साफ तौर पर यही मतलब है कि हमें इस नौकरी से वंचित रखा जाएगा. हालांकि सरकार ने इस बात से इनकार किया कि कोई भेदभाव किया जा रहा है.
आपको बता दें कि राज्य सरकार ने प्राइमरी स्कूलों में 3500 उर्दू शिक्षकों की भर्ती के लिए आदेश जारी किया है. 10 जनवरी से शुरू भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.