दुष्यंत चौटाला के खिलाफ HC में याचिका, उपमुख्यमंत्री बनाना नियमों के खिलाफ

जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) के अध्यक्ष और हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के खिलाफ पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है.

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हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला (ANI) हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला (ANI)

सतेंदर चौहान

  • चंडीगढ़,
  • 29 अक्टूबर 2019,
  • अपडेटेड 6:45 PM IST

  • वकील जगमोहन सिंह भट्टी ने दायर की जनहित याचिका
  • उपमुख्यमंत्री का दर्जा देना राज्य के खजाने पर वित्तीय बोझ

जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) के अध्यक्ष और हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के खिलाफ पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है. वकील जगमोहन सिंह भट्टी ने जनहित याचिका दायर कर दुष्यंत चौटाला को उपमुख्यमंत्री बनाने को लेकर चुनौती दी है. याचिका में कहा कि दुष्यंत को उपमुख्यमंत्री का दर्जा देना राज्य के खजाने पर वित्तीय बोझ बढ़ाना है. ये नियमों के खिलाफ है. संविधान में कहीं भी डिप्टी सीएम की व्याख्या नहीं है.

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दिवाली के दिन (27 अक्टूबर) मनोहर लाल खट्टर ने सीएम पद और दुष्यंत चौटाला ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी. हरियाणा विधानसभा चुनाव नतीजे आने के बाद राज्य में बीजेपी-जेजेपी गठबंधन ने सरकार बनाई. 90 विधानसभा सीटों वाले राज्य में बीजेपी ने 40 तो जेजेपी ने 10 सीटें जीती.  

कैबिनेट गठन

मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला के शपथ ग्रहण के बाद अब कैबिनेट का गठन होना है. हरियाणा में 90 सदस्यीय विधानसभा है. नियमों के मुताबिक राज्य की कैबिनेट में मुख्यमंत्री के अलावा 13 मंत्री शामिल किए जा सकते हैं.

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