हरियाणा के सरकारी स्कूलों के टीचर्स के लिए एक नया नियम बनाया गया है. इसके तहत टीचर्स अब से क्लास में मोबाइल फोन लेकर नहीं जा सकेंगे. अगर टीचर मोबाइल फोन के साथ पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ ना केवल कार्रवाई होगी बल्कि स्कूल का मुखिया भी नियम का उल्लंघन करने का जिम्मेदार माना जाएगा. क्लास में फोन का इस्तेमाल ना करने का नियम स्कूल के प्रिंसिपल पर भी लागू होगा.
हालांकि, टीचरों को पढ़ाई के उद्देश्य से मोबाइल फोन क्लास में ले जाने की इजाजत होगी, लेकिन इसके लिए स्कूल मुखिया से पहले इजाजत लेनी होगी. विभाग के अतिरिक्त निदेशक (प्रशासनिक) वीरेंद्र सिंह सहरावत के मुताबिक, 'स्कूल में आने के बाद टीचर्स को अपना मोबाइल फोन स्टॉफ-रूम या स्कूल प्रिंसिपल रूम में रखना होगा'.
इसके लिए स्कूल के किसी क्लर्क या अन्य कर्मचारी को इसका इंचार्ज बनाया जा सकेगा. उन्होंने बताया कि अगर किसी टीचर को अपने कोर्स की जरूरत के मुताबिक क्लास में मोबाइल फोन लेकर जाना जरूरी है तो इसकी जानकारी पहले स्कूल के प्रिंसिपल को देनी होगी.
क्यों लिया गया फैसला
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं. दरअसल विभाग को काफी सम से शिकायतें मिल रहीं थी कि कई टीचर क्लासेज में बच्चों को पढ़ाने की बजाय फोन पर व्यस्त रहते हैं. जिसका असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ता है. इसलिए मोबाइल फोन क्लास में ना ले जाने का ये फैसला लिया गया है.
वंदना भारती