कालेधन का ब्यौरा देने की डेडलाइन 30 सितंबर

सरकार ने विदेशों में अघोषित धन और संपत्ति रखने वालों के लिए उसका ब्यौरा टैक्स विभाग को 30 सितंबर तक देकर नियमों का अनुपालन करने का मौका दिया है.

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aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 01 जुलाई 2015,
  • अपडेटेड 11:54 PM IST

सरकार ने विदेशों में अघोषित धन और संपत्ति रखने वालों के लिए उसका ब्यौरा टैक्स विभाग को 30 सितंबर तक देकर नियमों का अनुपालन करने का मौका दिया है.

नए कानून के तहत इस तरह के धन पर टैक्स और जुर्माने का भुगतान 31 दिसंबर तक किया जा सकता है और इसका अनुपालन कर व्यक्ति और इकाइयां अभियोजन से बच सकती हैं.

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देना होगा 30 फीसदी टैक्स और इतना ही जुर्माना
वित्त मंत्रालय ने आज जारी एक बयान में कहा कि यह सुविधा एक बार के लिए है. इसका इस्तेमाल करने वालों को घोषित संपत्ति पर 30 प्रतिशत टैक्स और इतनी ही दर से जुर्माना देना होगा.

विदेशों में अघोषित विदेशी आय और आस्ति (कर अधिरोपण) अधिनियम 2015 के तहत अघोषित संपत्ति पकड़े जाने पर जुर्माना 90 फीसदी की दर से लगाया जाएगा जो 30 फीसदी कर के अतिरिक्त होगा. इसके अलावा, उस व्यक्ति पर आपराधिक मुकदमा भी चलाया जा सकता है और उसके तहत उसे 10 साल कैद की सजा भी हो सकती है.

26 मई को पास हुआ था बिल
वित्त मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने नए कानून के तहत तीन महीने के अनुपालन के अवसर को अधिसूचित कर दिया है. इस अवधि में अघोषित धन संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करने वालों को और तीन महीने का समय दिया जाएगा जिसमें वे कर और जुर्माने का भुगतान कर सकेंगे.

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‘इस कानून के अनुपालन संबंधी प्रावधानों के तहत भारत से बाहर अघोषित संपत्तियों के संबंध में घोषणा के लिए केंद्र सरकार ने 30 सितंबर, 2015 की तारीख तय की है.’ लोग उस दिन तक या उससे पहले इस संदर्भ में संपत्ति की घोषणा कर सकते हैं.

यह अधिनियम संसद ने मई में पारित किया था जिसे 26 मई, 2015 को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अधिसूचित किया गया.

(इनपुट: भाषा)

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