'लड़कियों को मुफ्त शिक्षा, महिलाओं को नौकरी में 50 फीसदी आरक्षण'

जयपुर हाईकोर्ट ने राज्‍य सरकार से लड़कियों को मुफ्त शिक्षा और महिलाओं को नौकरी में 50 फीसद आरक्षण दिए जाने पर विचार करने की बात कही है.

Advertisement
Symbolic Image Symbolic Image

aajtak.in

  • नई दिल्‍ली,
  • 16 अप्रैल 2015,
  • अपडेटेड 1:40 PM IST

जयपुर हाईकोर्ट ने राज्‍य सरकार से लड़कियों को मुफ्त शिक्षा और महिलाओं को नौकरी में 50 फीसद आरक्षण दिए जाने पर विचार करने की बात कही है. ताकि कन्‍या भ्रूण हत्‍या और लड़के- लड़कियों के बीच घटते सेक्‍स अनुपात में सुधार किया जा सके.

जज सुनील अंबवानी और प्रकाश गुप्‍ता की खंडपीठ ने यह अंतरिम आदेश हाल ही में कन्‍या भ्रूण हत्‍या को लेकर दायर एक याचिका पर दिया है. कोर्ट ने यह भी कहा है कि सरकार शादियों में होने वाले खर्च पर भी लगाम लगाए.

Advertisement

कोर्ट ने सरकार को कन्‍या भ्रूण मामले पर पहले और वर्तमान में तय गाइडलाइन की पालना रिपोर्ट अगली सुनवाई के दौरान पेश करने का आदेश दिया है.

राज्‍य में एससी को 16, एसटी को 12 और ओबीसी को 21 फीसदी आरक्षण मिला हुआ है, जिसमें एक तिहाई रिर्जवेशन महिलाओं को मिला है.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement