झारखंड बीफ केसः गोरक्षक ने 15 किमी तक किया था अलीमुद्दीन का पीछा, फोन से दे रहा था जानकारी

कुछ समय पहले ही वह गोरक्षा समिति से जुड़ा था. पुलिस के मुताबिक, उसने 29 जून को 15 किलोमीटर तक अंसारी का पीछा किया.

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आरोपी दीपक मिश्रा और छोटू वर्मा की तस्वीर आरोपी दीपक मिश्रा और छोटू वर्मा की तस्वीर

राहुल सिंह

  • रांची,
  • 08 जुलाई 2017,
  • अपडेटेड 10:12 AM IST

भीड़ द्वारा पीट-पीटकर मारे गए मीट व्यापारी अलीमुद्दीन अंसारी की मौत के मामले में झारखंड पुलिस ने कुछ नई बातें सामने रखीं हैं. पुलिस ने बताया कि उन्होंने उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जो घटना वाले दिन अलीमुद्दीन की गाड़ी का पीछा कर मुख्य आरोपी को फोन पर सारी जानकारी दे रहा था.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कथित आरोपी का नाम राजकुमार है. कुछ समय पहले ही वह गोरक्षा समिति से जुड़ा था. पुलिस के मुताबिक, उसने 29 जून को 15 किलोमीटर तक अंसारी का पीछा किया. पुलिस ने यह भी बताया कि अलीमुद्दीन की गाड़ी से बरामद मांस बीफ ही था. इससे पहले भी कुछ लोग अलीमुद्दीन के खिलाफ पुलिस में शिकायत कर चुके थे.

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बताते चलें कि इस मामले में अभी तक कुल 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. इनमें बीजेपी का जिला मीडिया प्रभारी मुख्य आरोपी बताया जा रहा है. आरोप है कि इसने ही राजकुमार को अलीमुद्दीन की गाड़ी का नंबर देकर उसका पीछा करने के लिए कहा था. आरोपी दीपक मिश्रा और छोटू वर्मा ने बताया कि उनके एक या दो बार मारने के बाद भीड़ अंसारी पर हावी हो गई थी.

गौरतलब है कि झारखंड में 2005 में बने कानून के अनुसार बीफ पर बैन लगा दिया गया है. पुलिस की मानें तो अलीमुद्दीन जानता था लोग उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत कर रहे हैं लेकिन वह फिर भी प्रतिबंधित मीट को खरीदता और दूसरी जगहों पर जाकर बेचता रहा. फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी इस केस पर नजर बनाए हुए हैं.

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