पांच बार से ज्यादा ATM ट्रांजैक्शन किया तो चुकानी पड़ेगी कीमत

अगर आपने महीने में पांच बार से ज्यादा एटीएम ट्रांजैक्शन किया तो शनिवार से आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी. एटीएम से पांच से अधिक लेनदेन के बाद हर बार 20 रुपये का शुल्क लगाया जाएगा.

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aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 31 अक्टूबर 2014,
  • अपडेटेड 11:11 AM IST

अगर आपने महीने में पांच बार से ज्यादा एटीएम ट्रांजैक्शन किया तो शनिवार से आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी. एटीएम से पांच से अधिक लेनदेन के बाद हर बार 20 रुपये का शुल्क लगाया जाएगा. इसमें बैलेंस की जानकारी के लिए किया जाने वाला इस्तेमाल भी शामिल होगा.

रिजर्व बैंक के नए दिशानिर्देशों के मुताबिक यह शुल्क लागू किया जा रहा है. इन निर्देशों के अनुसार जिन बैंकों में कस्टमर के सेविंग या करेंट अकाउंट हैं, उनके एटीएम से भी महीने में पांच बार ही फ्री ट्रांजैक्शन किया जा सकेगा. छह महानगरों (दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और बेंगलुरु) में एटीएम से पैसा निकालने या गैर वित्तीय लेनदेन मसलन मिनी स्टेटमेंट निकालने की सुविधा अब महीने में सिर्फ पांच बार मिलेगी. इसके बाद एटीएम के इस्तेमाल पर प्रत्येक बार 20 रुपये का शुल्क लगेगा.

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इसके अलावा जिन बैंकों में ग्राहक का अकाउंट नहीं है, उनके एटीएम का इस्तेमाल भी महीने में फ्री सिर्फ तीन बार किया जा सकेगा. अभी तक यह सुविधा महीने में पांच बार मिलती थी. रिजर्व बैंक ने इस साल अगस्त में जारी अधिसूचना में कहा था, ‘एटीएम के ऊंचे औसत, बैंक शाखाओं और ग्राहकों के पास मौजूद भुगतान के वैकल्पिक स्रोतों के मद्देनजर अन्य बैंकों के एटीएम से मासिक फ्री लेनदेन की सीमा पांच से घटाकर तीन की जा रही है. इनमें वित्तीय और गैर वित्तीय दोनों तरह के ट्रांजैक्शन शामिल होंगे.’

हालांकि, रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि कोई भी बैंक अन्य बैंकों के एटीएम पर अपने खाताधारकों को तीन से अधिक फ्री लेनदेन की सुविधा दे सकता है. छोटे- शून्य बैलेंस या मूल बचत बैंक खाताधारकों के लिए फ्री एटीएम लेनदेन की पांच की सीमा में कोई कटौती नहीं की गई है.

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इन छह महानगरों को छोड़कर अन्य स्थानों पर अन्य बैंकों के एटीएम के महीने में पांच बार फ्री इस्तेमाल की सुविधा जारी रहेगी. मार्च, 2014 तक देश में कुल एटीएम की संख्या 1.6 लाख थी. इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने एटीएम लगाने और उसके रखरखाव की बढ़ती लागत के मद्देनजर रिजर्व बैंक से एटीएम इस्तेमाल पर शुल्क लगाने की मांग की थी, जिसके बाद केंद्रीय बैंक ने नए दिशानिर्देश जारी किए हैं.

इनपुटः भाषा से

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