EPFO अधिकतम बीमा कवर बढ़ाकर 5.5 लाख रुपये करेगा

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) कर्मचारी डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम (ईडीएलआई) के तहत अधिकतम बीमा कवर बढा़कर 5.5 लाख रुपये तक कर सकता है.

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अधिकतम बीमा कवर बढ़ाकर 5.5 लाख रुपये करेगा EPFO अधिकतम बीमा कवर बढ़ाकर 5.5 लाख रुपये करेगा EPFO

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 07 सितंबर 2015,
  • अपडेटेड 11:52 AM IST

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) कर्मचारी डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम (ईडीएलआई) के तहत अधिकतम बीमा कवर बढा़कर 5.5 लाख रुपये तक कर सकता है. इसकी सीमा फिलहाल 3.6 लाख रुपये है. ईपीएफओ के छह लाख से अधिक अंशधारकों के लिए बीमा लाभ बढा़ने के प्रस्ताव पेंशन तथा ईडीएलआई क्रियान्वयन समिति की नौ सितंबर को होने वाली बैठक के एजेंडे में है.

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समिति की मंजूरी मिलने के बाद इसे ईपीएफओ में फैसला लेने वाले शीर्ष निकाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (सीबीटी) के सामने रखा जाएगा. इसके अध्यक्ष श्रम मंत्री होते हैं. ट्रस्टियों से मंजूरी मिलने के बाद मंत्रालय एक अधिसूचना के जरिए ईडीएलआई स्कीम में संशोधन जारी करेगा.

फिलहाल ईडीएलआई के तहत यदि किसी अंशधारक की एक ही संस्थान में सेवा के एक वर्ष बाद मौत हो जाती है तो उसके द्वारा नामित व्यक्ति को पिछले 12 महीनों के औसत वेतन की 20 गुनी राशि 20 फीसदी बोनस के साथ दी जाती है. मौजूदा समय में इस योजना के लिए 15,000 रु प्रति महीना की अधिकतम वेतन सीमा स्थिति में अधिकतम बीमा राशि 3.6 लाख रुपये बनती है.

अब प्रस्ताव किया गया है कि इस योजना में पिछले 12 महीने के औसत मासिक वेतन का 30 गुना बीमा किया जाना चाहिए. इसके साथ ईपीएफ खाते में औसत शेष राशि के 50 प्रतिशत या अधिकतम 1 लाख रुपये भी देय हो.

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सीबीटी से मंजूरी मिलने के बाद बीमा की अधिकतम राशि बढकर 5.5 लाख रुपये हो जाएगी. प्रस्ताव में 12 महीने से कम और कम से कम 12 महीने पूरा करने वाले अंशधारकों के मामले में बीमा राशि के आकलन के लिए अलग-अलग तरीके अपनाने की व्यवस्था भी खत्म करने का प्रस्ताव है.

इनपुट : भाषा

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