EPFO पेंशन की उम्र सीमा बढ़कर 60 वर्ष हुई, रिटायरमेंट उम्र में कोई बदलाव नहीं

रिटायरमेंट फंड बॉडी EPFO के ट्रस्टियों ने बुधवार को फैसला लिया है कि पेंशन के लिए उम्र सीमा 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई है. इसका मतलब ईपीएफओ के सदस्य अब 60 साल की उम्र में पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं.

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EPFO पेंशन की उम्र सीमा बढ़कर 60 वर्ष हुई EPFO पेंशन की उम्र सीमा बढ़कर 60 वर्ष हुई

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 12 मार्च 2015,
  • अपडेटेड 10:26 AM IST

रिटायरमेंट फंड बॉडी EPFO के ट्रस्टियों ने बुधवार को फैसला लिया है कि पेंशन के लिए उम्र सीमा 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई है. इसका मतलब ईपीएफओ के सदस्य अब 60 साल की उम्र में पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं. दिल्ली पूर्वी निगम के पांच हजार कर्माचारी होंगे स्थायी

अभी ईपीएफओ के सदस्य 58 साल की उम्र तक पेंशन स्कीम में अंशदान करने के बाद पेंशन के लिए दावा कर सकते हैं. नए संशोधन के बाद दो साल ज्यादा अंशदान करने वालों को हर साल चार फीसदी ज्यादा पेंशन मिलेगी.

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बुधवार को केंद्रीय ट्रस्टी बोर्ड (सीबीटी) की बैठक में यह फैसला किया गया. सीबीटी, ईपीएफओ के फैसले लेने वाली सबसे बड़ी संस्था है. श्रम मंत्री इसके प्रमुख होते हैं. सीबीटी ने स्टेट बैंक को अप्रैल 2015 से 3 साल के लिए नया फंड मैनेजर नियुक्त करने का भी फैसला लिया है. आपको बता दें कि ईपीएफओ के पास 5 करोड़ कर्मचारियों का करीब 6.5 लाख करोड़ रुपये का फंड है.

रिटायरमेंट की उम्र में कोई बदलाव नहीं
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र 60 साल ही रहेगी. इसे बढ़ाने या घटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है. प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में यह जानकारी दी. वहीं, गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार ने नई नौकरियों पर भी कोई रोक नहीं लगाई है.

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