ईपीएफओ ने छोटी कंपनियों को चेक, ड्राफ्ट से भुगतान करने की अनुमति दी

छोटी कंपनियों को राहत देते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने उन नियोक्ताओं को इस साल सितंबर तक बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक तथा स्थानीय चैक के जरिये भुगतान करने की अनुमति दे दी है.

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aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 26 जून 2015,
  • अपडेटेड 5:11 PM IST

छोटी कंपनियों को राहत देते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने उन नियोक्ताओं को इस साल सितंबर तक बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक तथा स्थानीय चैक के जरिये भुगतान करने की अनुमति दे दी है जिनका सांविधिक योगदान एक लाख रुपये से कम का है.

हालांकि इन नियोक्ताओं को इस साल सितंबर के बाद इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से इलेक्ट्रानिक तरीके से भुगतान करना पड़ेगा.

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ईपीएफओ ने आज अपने आदेश में कहा कि जिन नियोक्ताओं का सांविधिक योगदान एक लाख रुपये से कम है, उनके पास सितंबर तक पूर्व की तरह इसका भुगतान बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक या स्थानीय बैंक के चैक से करने का विकल्प हागा.

श्रम मंत्रालय ने इस साल पांच मई को सांविधिक योगदान इंटरनेट बैंकिंग के जरिये इलेक्ट्रानिक रूप से करने को अनिवार्य कर दिया.

इनपुट: भाषा

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