दिल्ली सरकार ने HC से कहा- 21 विधायकों के भविष्य पर कल EC कर सकता है फैसला

कोर्ट में एक NGO ने याचिका दायर कर कहा है कि आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों की संसदीय सचिव के तौर पर नियुक्ति को असंवैधानिक घोषित किया जाए.

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अरविंद केजरीवाल अरविंद केजरीवाल

प्रियंका झा / पूनम शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 13 जुलाई 2016,
  • अपडेटेड 1:55 PM IST

दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में बुधवार को कहा कि उसके 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति के मामले में इलेक्शन कमीशन में गुरुवार को सुनवाई है. जिसमें EC कुछ तय कर सकता है. अब हाईकोर्ट में 8 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी.

कोर्ट में एक NGO ने याचिका दायर कर कहा है कि आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों की संसदीय सचिव के तौर पर नियुक्ति को असंवैधानिक घोषित किया जाए.

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कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अगली सुनवाई के लिए 8 सितंबर की तारीख तय की है. इलेक्शन कमीशन इस मामले में पहले ही दिल्ली सरकार के 21 संसदीय सचिवों को नोटिस दे चुका है.

बता दें कि आम आदमी पार्टी के 21 विधायक मार्च 2015 में केजरीवाल सरकार में संसदीय सचिव बनाए गए थे. जिनपर लाभ के पद पर होने के आरोप में चुनाव आयोग में मामला चल रहा है. प्रशांत पटेल नाम के वकील ने राष्ट्रपति के पास याचिका लगाकर आरोप लगाया कि ये 21 विधायक लाभ के पद पर हैं. इनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए. राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग को याचिका भेज कर कार्रवाई करने को कहा था.

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