SC से दिल्ली-नोएडा वालों को राहत, DND अभी भी रहेगा टोल फ्री

इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ टोल ब्रिज कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इलाहाबाद ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि डीएनडी पर टोल की अवैध वसूली हो रही है. कोर्ट ने कहा कि कॉस्ट से ज्यादा वसूल चुके हो अब बंद कर दो.

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डीएनडी डीएनडी

अनुषा सोनी

  • नई दिल्ली,
  • 23 जनवरी 2017,
  • अपडेटेड 11:27 AM IST

दिल्ली से नोएडा और नोएडा से दिल्ली सफर करने वालों के लिए एक बार फिर खुशखबरी है. दिल्ली और नोएडा को आपस में जोड़ने वाले डीएनडी फ्लाइवे को सुप्रीम कोर्ट ने टोल फ्री जारी रखने के आदेश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को जारी रखने का आदेश दिया है.

इलाहाबाद हाई कोर्ट पहले ही डीएनडी को टोल फ्री करने का आदेश दे चुका है. इस पूरे मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कैग से स्पेशल रिपोर्ट मांगी थी. अब कैग ने इस रिपोर्ट समित करने के लिए 8 हफ्तों का समय मांगा है.

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इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ टोल ब्रिज कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इलाहाबाद ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि डीएनडी पर टोल की अवैध वसूली हो रही है. कोर्ट ने कहा कि कॉस्ट से ज्यादा वसूल चुके हो अब बंद कर दो.

2012 में दायर हुई थी याचिका
साल 2001 में डीएनडी पर वाहनों की आवाजाही शुरू हुई थी. इससे पहले इसको बनाने के लिए नोएडा प्राधिकरण और नोएडा टोल ब्रिज कंपनी के बीच समझौता हुआ था. इस समझौते में 20 प्रतिशत मुनाफे समेत कई ऐसे बिंदु हैं जो सीधे तौर पर कंपनी को फायदा पहुंचा रहे हैं. इस समझौते को खत्म कर डीएनडी को टोल फ्री करने के लिए फोनरवा ने 16 नवंबर 2012 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. टोल वसूलने पर भी रोक लगाने की मांग की गई थी.

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