संपत्ति विवाद में भाइयों के खिलाफ HC पहुंचे दिलीप कुमार

अभिनेता दिलीप कुमार का भाइयों से प्रॉपर्टी विवाद बढ़ता जा रहा है. मुंबई के पॉश पाली हिल एरिया में दिलीप कुमार की जो प्रॉपटी है, उसके हक को लेकर अब उनकी पत्नी सायरा बानो ने उनकी ओर से उनके दो भाइयों के खिलाफ मुंबई हाई कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है.

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Dilip Kumar Dilip Kumar

aajtak.in

  • मुंबई,
  • 30 जून 2014,
  • अपडेटेड 6:40 PM IST

अभिनेता दिलीप कुमार का भाइयों से प्रॉपर्टी विवाद बढ़ता जा रहा है. मुंबई के पॉश पाली हिल एरिया में दिलीप कुमार की जो प्रॉपटी है, उसके हक को लेकर अब उनकी पत्नी सायरा बानो ने उनकी ओर से उनके दो भाइयों के खिलाफ मुंबई हाई कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है.

बताया जाता है कि अदालत में दिलीप कुमार की ओर से सायरा बानो ने जो हलफनामा पेश किया है उसमें कहा गया है कि उनके भाइयों अहसान और असलम का पाली हिल वाली प्रॉपर्टी पर कोई अधिकार नहीं है. यहां पर बना बंगला 2007 में ढहा दिया गया था और वहां अब नए मकान बनाए जा रहे हैं. दिलीप कुमार के दोनों भाई उस समय तक उनके साथ ही रहते थे और उन्होंने अदालत से आग्रह किया है कि 2007 में हुए एक एग्रीमेंट का पालन हो.

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उस एग्रीमेंट के मुताबिक दिलीप कुमार को अपने भाई अहसान को 1,200 वर्गफुट जगह देनी थी जबकि दूसरे भाई असलम को 800 वर्गफुट. अहसान की उम्र इस समय 82 साल है जबकि असलम की 72 साल. बताया जाता है कि उस एग्रीमेंट की जरूरत इसलिए पड़ी कि दोनों भाइयों ने बंगला खाली करने से इनकार कर दिया था जबकि दिलीप कुमार उसका नए सिरे से विकास करना चाहते थे.

1953 में दिलीप कुमार ने खरीदा था बंगला
यह बंगला दिलीप कुमार ने 1953 में हसन चमरुद्दीन से खरीदा था. दिलीप कुमार पाली हिल में बसने वाले पहले बड़े कलाकार थे. बताया जाता है कि अहसान और असलम उस बंगले में दिलीप कुमार के साथ छह दशकों तक रहे. 2006 में दिलीप कुमार ने अपने भाइयों से बंगला खाली करने को कहा ताकि उसका फिर से विकास हो. लेकिन दोनों भाई उसके खिलाफ थे.

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दोनों भाइयों ने सायरा बानो से इस बाबत बातें की. सायरा ने मानवीय आधार पर उन्हें उस घर में रहने दिया था. उन्होंने ही उस समझौते को करवाने में बड़ी भूमिका अदा की थी.

यह है समस्या
ऐसा नहीं था कि दिलीप कुमार अपने वादे से भटक गए बल्कि यह एग्रीमेंट तभी लागू हो सकता था जब नए मकान बन जाते. लेकिन असलम और अहसान को यह मंजूर नहीं है और वे चाहते हैं कि मकान बने या नहीं, उन्हें उतने वर्गफुट जगह मिल जानी चाहिए.

दिलीप कुमार की ओर से दाखिल एफिडेविट में कहा गया है कि उन्होंने अपने भाइयों के रहने के लिए मलाड में व्यवस्था की थी और एक बिल्डर को उसके लिए 46 लाख रुपए दिए थे. लेकिन उनके भाइयों ने वहां शिफ्ट करने से इनकार कर दिया था.

भाइयों के पास नहीं है दस्तावेज!


(दिलीप कुमार ने 2012 में इस तस्‍वीर को अपने Twitter पेज पर पोस्‍ट किया था. इस तस्‍वीर में है दिलीप कुमार के भाई एहसान, असलम, बहन सईदा (दाएं से) और पत्‍नी सायरा बानू.)

अपनी कानूनी याचिका में दोनों भाइयों ने कहा कि उन्हें हर महीने जो रकम मिलती थी वह भी 2012 से बंद कर दी गई है. अब उन्हें रहने की भी समस्या हो रही है और उनके पास कोई ठिकाना नहीं है. इस मामले में हैरानी की बात है कि दोनों भाइयों के पास कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है जिससे पता चले कि वे भी उस प्रॉपर्टी के हिस्सेदार हैं. यह भी सच है कि दोनों भाई उस मकान के किरायेदार भी नहीं हैं. मुंबई में किरायेदारों को काफी अधिकार मिले हुए हैं. उनके बारे में सिर्फ इतना ही है कि उन्हें घर में रहने की इजाजत भर मिली हुई है. दिलीप कुमार की ओर से दाखिल हलफनामे में दोनों भाइयों को चुनौती दी गई है कि वे ऐसा कोई दस्तावेज पेश करें जिससे यह साबित हो कि वे किसी कानूनी तरीके से वहां रह रहे थे. उन्होंने कहा कि भाइयों को हर महीने पैसे देने की उनकी कोई कानूनी बाध्यता भी नहीं है.

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मेल टुडे ने इस बाबत सायरा बानो से जब पूछा तो उन्होंने इस बात को सच बताया. दिलीप कुमार बॉलीवुड के सबसे महान कलाकारों में माने जाते हैं. उन्होंने 1944 में अपने करियर की शुरूआत की थी. उनका असली नाम था मुहम्मद युसुफ खान. वह पेशावर से मुंबई आए थे. ऐक्ट्रेस देविका रानी ने उनका नाम बदलकर दिलीप कुमार रख दिया था.

विवाद की शुरुआत
दिलीप कुमार जब 1953 में इस बंगले में आए थे तो उनके साथ उनके तीन भाई और बहन सईदा भी थीं. शादी के बाद सईदा अपने ससुराल चली गईं. उधर उनके तीसरे भाई नासिर का देहांत हो गया. 2006 में दिलीप कुमार ने उस बंगले को फिर से बनाने के लिए श्रेयांस रिसोर्सेस से करार किया तो उनके भाइयों ने वह घर छोड़ने से मना कर दिया. इसके बाद दिलीप कुमार ने एक एग्रीमेंट किया कि उन दोनों को नए मकानों में क्रमशः 1,200 वर्गफुट और 800 वर्गफुट जगह मिलेगी.

लेकिन उस बंगले के फिर से विकास की योजना को धक्का लग गया क्योंकि खटाऊ ट्रस्ट ने दिलीप कुमार को वह प्लॉट बेचने से रोकने की याचिका डाल दी. दरअसल यह जमीन खटाऊ ट्रस्ट ने ही पहले मालिक हसन चमरुद्दीन ने यह प्लॉट 999 साल की लीज पर दिया था. उसके बाद वहां निर्माण का काम बंद हो गया.

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2014 की शुरुआत में अहसान और असलम ने मुंबई हाई कोर्ट में याचिका दी और कहा कि अदालत 2007 में किए गए एग्रीमेंट का पालन करवाए. इतना ही नहीं उन्होंने अपने लिए वैकल्पिक आवास की व्यवस्था करवाने को भी कहा. दिलीप कुमार ने हाई कोर्ट में अपना हलफनामा दे दिया है और कहा है कि उनके भाइयों का उस संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है.

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