सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाई सोमनाथ भारती की गिरफ्तारी पर रोक

दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री और आप विधायक सोमनाथ भारती को सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी. गुरुवार को उनकी अपील पर सुनवाई तो हुई लेकिन कोर्ट ने उन्हें कोई राहत न देकर मामले को टाल दिया. अब सोमवार को अदालत सोमनाथ की अर्जी पर सुनवाई करेगी.

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आप विधायक सोमनाथ भारती अभी भी फरार हैं आप विधायक सोमनाथ भारती अभी भी फरार हैं

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 24 सितंबर 2015,
  • अपडेटेड 6:04 PM IST

दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री और आप विधायक सोमनाथ भारती को सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी. गुरुवार को उनकी अपील पर सुनवाई तो हुई लेकिन कोर्ट ने उन्हें कोई राहत न देकर मामले को टाल दिया. अब सोमवार को अदालत सोमनाथ की अर्जी पर सुनवाई करेगी.

दिल्ली हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद सोमनाथ भारती ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था. गुरुवार को अर्जी पर अदालत ने संज्ञान लिया. मगर भारती को कोई राहत नहीं दी. देश की सबसे बड़ी अदालत ने कह दिया कि इस मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होगी.

उधर, अभी तक भारती की कोई खबर नहीं है. दिल्ली पुलिस की आठ टीमें उन्हें तलाश कर रही हैं. कई जगह दबिश दी गई है. साथ ही उन्हें गिरफ्तार करने के लिए उनके हर संभव ठिकाने पर छापे मारे जा रहे हैं. पुलिस उनके स्टॉफ और रिश्तेदारों से भी पूछताछ कर रही है.

गौरतलब है कि घरेलू हिंसा मामले में वांछित आप विधायक सोमनाथ को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट करके सरेंडर करने के लिए कहा था.

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