अब गलत पार्किंग पर जितनी भारी गाड़ी, उतना अधिक लगेगा जुर्माना

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने राजधानी में ऐसी 29 सड़कों को चिन्हित किया है, जिन्हें नो टॉलरेंस जोन घोषित किया गया है.

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सड़कों पर लगाई गए सूचना बोर्ड सड़कों पर लगाई गए सूचना बोर्ड

रवीश पाल सिंह / मणिदीप शर्मा / अंकित यादव

  • नई दिल्ली,
  • 24 सितंबर 2017,
  • अपडेटेड 7:32 PM IST

उपराज्यपाल के निर्देशों पर दिल्ली की सभी एजेंसियों ने सड़कों पर खड़ी होने वाली गाड़ियों के खिलाफ मुहिम छेड़ने के लिए कमर कस ली है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और एमसीडी सोमवार से ऐसी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है जो वैध पार्किंग पर खड़ी न होकर अवैध रूप से सड़कों पर खड़ी कर दी जाती हैं.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने राजधानी में ऐसी 29 सड़कों को चिन्हित किया है, जिन्हें नो टॉलरेंस जोन घोषित किया गया है. इन सड़कों पर अब अगर कोई गाड़ी खड़ी करता है तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा. इस दौरान गाड़ियों के वज़न के हिसाब से चालान किया जाएगा. यानी अगर किसी गाड़ी का वजन 2000 किलो है, तो उस पर 2 हजार का जुर्माना लगेगा.

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एमसीडी के मुताबिक इस दौरान बाज़ारों और व्यावयायिक इलाकों   कार शोरूम मालिकों, अन्य शोरूम के अलावा वहां मौजूद दुकान मालिकों को बता दिया गया है कि वो उनकी गाड़ियों को सड़क पर ना खड़े करें.

ये हैं प्रमुख सडकें...

अरबिंदो मार्ग,

मथुरा रोड,

सावित्री फ्लाईओवर,

महरौली बदरपुर रोड,

महरौली गुड़गांव रोड,

धौला कुआं,

सरदार पटेल मार्ग,

नजफगढ़ रोड,

पंखा रोड,

विकास मार्ग,

रिंग रोड,

आउटर रिंग रोड

बता दें कि हाल ही में दिल्ली के उपराज्यपाल ने ट्रैफिक को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए थे. जिसके बाद दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने त्योहारों के सीजन के मद्देनजर ये तैयारी की है.

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